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This Article is From Sep 05, 2023

जल जीवन मिशन घोटाला: राजस्थान में छापेमारी में मिला 2 करोड़ से ज्यादा का कैश, 1 किलो सोना जब्त

ईडी द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भुवनेश्वर द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी.

जल जीवन मिशन घोटाला: राजस्थान में छापेमारी में मिला 2 करोड़ से ज्यादा का कैश, 1 किलो सोना जब्त
प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्र की जल जीवन मिशन योजना के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजस्थान भर में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया. ईडी के अधिकारियों ने जयपुर, अलवर, नीमराना, बहरोड़ और शाहपुरा जैसे शहरों में तलाशी ली और ₹ 2.32 करोड़ की नकदी, ₹ 64 लाख मूल्य की 1 किलोग्राम सोने की ईंट और डिजिटल सबूत, हार्ड डिस्क और मोबाइल डिवाइस सहित विभिन्न दस्तावेज जब्त किए.

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ईडी की जांच राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी. इस मामले में पदमचंद जैन (मालिक: मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी), महेश मित्तल (मालिक मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी), और अन्य शामिल थे. उन पर सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग (पीएचईडी) द्वारा जारी विभिन्न निविदाओं में कार्यों से संबंधित अनियमितताओं को छिपाने, अवैध सुरक्षा हासिल करने, निविदाएं सुरक्षित करने, बिल अनुमोदन प्राप्त करने और अनियमितताओं को कवर करने के लिए लोक सेवकों को रिश्वत की पेशकश करने का संदेह था.

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत लगभग ₹ 19.67 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से संलग्न की गई है. इसमें बैंक बैलेंस और म्यूचुअल फंड बैलेंस जैसी चल संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत ₹ 9,49,657 है, साथ ही पुरी और भुवनेश्वर में स्थित ₹ 19,57,73,370 मूल्य की 57 अचल संपत्तियां भी शामिल हैं. ईडी द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भुवनेश्वर द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी. ये मामले मेसर्स जीडीएस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक उमा शंकर पात्रो के खिलाफ दायर किए गए थे.

ईडी की जांच में यूबीआई के आरोपी बैंक अधिकारियों से जुड़ी एक साजिश का खुलासा हुआ, जिन्होंने 2017 में आवास ऋण प्राप्त करने में उमा शंकर पात्रो और उधारकर्ताओं के साथ सहयोग किया था. यह पता चला कि उमा शंकर पात्रो ने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर लगभग ₹ 18.79 करोड़ सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया. द्वारका ज्वैलर्स ने इंडियन बैंक (पूर्व में इलाहाबाद बैंक), भुवनेश्वर से प्राप्त कैश क्रेडिट ऋण में धोखाधड़ी की, जिससे बैंक को 7.14 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वित्तीय हानि हुई. 

इससे पहले, 18 मई, 2023 को ईडी ने उमा शंकर पात्रो और संबंधित व्यक्तियों से जुड़े आठ परिसरों पर तलाशी ली थी. इन कार्रवाइयों के दौरान, ₹ 15 लाख की नकदी, 1.978 किलोग्राम वजन के सोने के आभूषण (मूल्य ₹ 1.30 करोड़), आपत्तिजनक दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए.  इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच जारी है. ईडी द्वारा एक्स पर एक पोस्ट के अनुसार, ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित नौ अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिनकी कुल अनुमानित कीमत ₹65.53 करोड़ है.

यह कार्रवाई 2011 से मैसर्स वेंकटेश्वर हैचरीज प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स वीएचपीएल) द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मैसर्स वेंकीज ओवरसीज लिमिटेड (मैसर्स वीओएल), यूके को किए गए अवैध प्रेषण से संबंधित जांच का हिस्सा है. ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स वीएचपीएल ने मेसर्स वीओएल के कारोबार को गलत तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को कृषि और खनन (बत्तख, मुर्गियां आदि पालना) बताया था. हालांकि, इसके निगमन के 11 वर्ष से अधिक समय के बावजूद, मेसर्स वीओएल ने कभी भी ऐसी कोई व्यावसायिक गतिविधि शुरू नहीं की.

यह पाया गया कि मेसर्स वीएचपीएल द्वारा मेसर्स वीओएल को भेजी गई धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम में "अलेक्जेंडर हाउस" नामक अचल संपत्ति की खरीद के लिए किया गया था. 90 एकड़ में फैली यह संपत्ति, मेसर्स वीओएल द्वारा मेसर्स वीएचपीएल द्वारा भेजे गए धन से अधिग्रहित की गई थी. जांच से पता चला कि मेसर्स वीएचपीएल का अपनी सहायक कंपनी मेसर्स वीओएल के माध्यम से वास्तविक व्यवसाय करने का इरादा नहीं था, और उसने निदेशकों, कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए यूके में अचल संपत्ति हासिल करने के लिए इसे एक मुखौटा के रूप में बनाया था. नतीजतन, भारत में मौजूद संपत्तियों के समतुल्य मूल्य को फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त कर लिया गया है. इस मामले की जांच जारी है.

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