IPO Rules: शेयर बाजार (Stock Market) के निवेशकों के लिए एक खुशखबरी खबर है. मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) में निवेश करने के नियमों में बदलाव कर दिया है. ऐसे में अगर आप आईपीओ (IPO) में निवेश करके मोटी कमाई करना चाहते हैं तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है .
शेयर लिस्टेड होने में लगने वाले समय होने जा रहा है कम
नए नियम के तहत अब इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) का सब्सक्रिप्शन बंद होने के बाद कंपनी के शेयर लिस्टेड होने में लगने वाले समय कम होने जा रहा है. इसके साथ ही आपको अपने शेयर अलॉटमेंट के लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
-
परजीवी, बोझ, फेल प्रोडक्ट... NDTV World Summit में PM मोदी ने कांग्रेस को घेरा -
PM Modi in NDTV World Summit : बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की क्या भूमिका? PM मोदी ने बताया -
PM Modi Speech: Rahul Gandhi पर PM मोदी क्या-क्या बोले? | NDTV World Summit 2026 -
फेल प्रोडक्ट लॉन्च कर रही कांग्रेस, इतनी तो लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से भी नहीं होती; NDTV वर्ल्ड समिट में PM मोदी -
NDTV World Summit के मंच से कौन से नए खेल का जिक्र कर गए मोदी...! -
'मत्स्य न्याय' के उदाहरण से पीएम मोदी ने UN पर क्या कुछ कह दिया? -
तब बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है... PM मोदी का NDTV वर्ल्ड समिट से दुनिया को संदेश -
PM Modi Speech: Covid-19 का जिक्र कर PM मोदी ने बताई भारत की ताकत! कही ये बातें | NDTV India -
'मौजूदा चुनौतियों के सामने संयुक्त राष्ट्र की सीमाएं साफ दिख रही हैं', NDTV World Summit में बोले PM मोदी -
भारत क्या पाकिस्तान से अच्छे संबंध चाहता है? NDTV World Summit में जयशंकर का जवाब
आईपीओ की लिस्टिंग की डेडलाइन घटाकर 3 दिन की गई
मार्केट रेगुलेटर SEBI के नए नियमों के मुताबिक, आईपीओ की लिस्टिंग की मौजूदा 6 दिनों (T+6) की डेडलाइन को 3 दिन (T+3) कर दिया गया है. इसका मतलब ये है कि अब जैसे ही कोई IPO सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होगा वह 3 दिन के भीतर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो पाएगा. इस तरह आईपीओ लिस्टिंग की समयसीमा अब घटकर आधी हो जाएगी.
जानें क्या है (T+3) नियम?
सेबी ने नवंबर 2018 में इश्यू बंद होने के 6 दिनों के भीतर शेयरों को लिस्टेड करने की समयसीमा तय की थी. इस व्यवस्था को 'टी 6' (T+6) नाम दिया गया. इसमें 'टी' पब्लिक इश्यू बंद होने का दिन है. अब इसे टी 3 (T+3) कर दिया गया है.
शेयर ऑलॉटमेंट न हुआ तो तुरंत मिलेगा रिफंड
सेबी ने कहा कि इस नियम का लाभ निवेशकों को मिलेगा. उन्हें शेयर ऑलॉटमेंट कम समय में हो जाएगा. वहीं, अगर शेयर अलॉट नहीं हो पाता तो उन्हें तुरंत रिफंड कर दिया जाएगा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं