पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को AIIMS में कराया गया भर्ती, ED की हिरासत में हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को तबियत बिगड़ने के बाद एम्स (AIIMS) में भर्ती कराया गया है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम फिलहाल आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले (INX Media Case) में ईडी की हिरासत में हैं.

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को AIIMS में कराया गया भर्ती, ED की हिरासत में हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को एम्स के कराया गया भर्ती.

खास बातें

  • पी चिदंबर को AIIMS में कराया गया भर्ती
  • पेट दर्द की शिकायत के बाद ले जाया गया अस्पताल
  • ईडी की हिरासत में हैं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम
नई दिल्ली:

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को तबियत बिगड़ने के बाद एम्स (AIIMS) में भर्ती कराया गया है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम फिलहाल आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले (INX Media Case) में ईडी की हिरासत में हैं. पेट दर्द की शिकायत के बाद चिदंबरम को एम्स ले जाया गया. सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम को पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया था और फिर उन्हें एम्स ले जाया गया. बता दें कि चिदंबरम ने पिछले सप्ताह अदालत की सुनवाई के दौरान अनुरोध किया था कि उन्हें पेट में दर्द के लिए हैदराबाद इलाज के लिए जाने दिया जाए. उन्होंने कहा था कि इलाज के बाद भी उनकी हिरासत जारी रह सकती है. हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा कि कांग्रेस नेता को किसी भी स्वास्थ्य जरूरतों के लिए एम्स ले जाया जा सकता है. 


मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पी. चिदंबरम को बीते मंगलवार को जमानत दे दी थी. सीबीआई की ओर से दर्ज इस मामले में गिरफ्तार किए जाने के दो महीने बाद चिदंबरम को यह राहत मिली थी, लेकिन उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने एक अन्य मामले में पहले ही उन्हें गिरफ्तार किया है. न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने चिदंबरम को जमानत प्रदान करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का 30 सितंबर का फैसला निरस्त कर दिया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के इस मामले में चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि विशेष अदालत में एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानती देने पर चिदंबरम को रिहा कर दिया जाए. न्यायालय ने सीबीआई की इस दलील को दरकिनार कर दिया कि 74 वर्षीय चिदंबरम ने इस मामले में दो प्रमुख गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया था.

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न्यायालय ने कहा था कि ऐसा कोई विवरण उपलब्ध नहीं है कि 'कब, कहां और कैसे इन गवाहों से संपर्क किया गया.' तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री को जमानत मिलने के बाद भी अभी छूट नहीं सकेंगे, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने आईएनएक्स मीडिया घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में उन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया है. केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के मामले में चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था. जांच ब्यूरो ने यह मामला 15 मई, 2017 को दर्ज किया था. यह मामला 2007 मे वित्त मंत्री के रूप में पी चिदंबरम के कार्यकाल में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा आईएनएक्स मीडिया को 305 का विदेशी निवेश प्राप्त करने की मंजूरी में हुई कथित अनियमित्ताओं से संबंधित है. 

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(इनपुट: ANI और भाषा से भी)