मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग हादसे मामले में सुप्रीम कोर्ट बड़ा दखल दिया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और ग्रेटर मुंबई नगर निगम ( BMC) को निर्देश देते हुए कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि रेलवे या नगर निगम के स्वामित्व वाली किसी भी भूमि पर कोई अप्रिय घटना न हो. सुप्रीम कोर्ट ने चेताया मानसून के दौरान सतर्क रहें, सुप्रीम कोर्ट अगले शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगा. इस मामले में होर्डिंग गिरने को लेकर BMC और रेलवे आमने -सामने है.
सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और नगर निगम को चेताया
BMC की ओर से डिस्ट्रिक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ( DDMA) के नोटिस का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वो रेलवे को निर्देश दें कि नियमों मुताबिक 40x40 फीट से बड़े सभी होर्डिंग को हटाया जाए. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा कि सुनिश्चित करें कि रेलवे या नगर निगम के स्वामित्व वाली किसी भी भूमि पर कोई अप्रिय घटना न हो, क्योंकि मानसून का मौसम आ गया है. बेंच ने कहा कि वो इस मुद्दे पर अगले शुक्रवार को सुनवाई करेंगे. लिहाजा सभी पक्ष तैयारी के साथ आएं.
मुंबई होर्डिंग हादसे पर आमने-सामने रेलवे और बीएमसी
रेलवे की ओर से पेश ASG विक्रमजीत बनर्जी और वरिष्ठ वकील वसीम कादरी ने अदालत को बताया कि घाटकोपर का होर्डिंग रेलवे का नहीं है. इसके अलावा रेलवे की जमीन पर लगे होर्डिंग पर BMC एक्ट नहीं लगता है. इस मुद्दे पर पहले से ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. घाटकोपर घटना से रेलवे का कोई लेना देना नहीं है. वहीं BMC की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने इस पर आपत्ति जताई.
विशाल होर्डिंग गिरने से मुंबई में कई लोगों की मौत
13 मई को धूल भरी आंधी और बेमौसम बारिश के दौरान एक बड़ा होर्डिंग पास के पेट्रोल पंप पर गिर गया था जिससे 17 लोगों की मौत हो गई और 74 अन्य घायल हो गए थे. बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने वीरमाता जीजाबाई प्रौद्योगिकी संस्थान (वीजेटीआई) से होर्डिंग गिरने के कारणों का पता लगाने का अनुरोध किया था. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि संस्थान ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट मुंबई अपराध शाखा को सौंपी, अपराध शाखा ही इस मामले की जांच कर रही है.
उचित जगह नहीं लगा था होर्डिंग
अधिकारी ने रिपोर्ट के हवाले से बताया ,‘‘ होर्डिंग जिस स्थान पर लगाया गया था वजह उचित नहीं थी और नींव कमजोर थी.'' उन्होंने बताया कि ‘वीजेटीआई' के तकनीकी विशेषज्ञों ने घटना के बाद ढांचे की नींव और ढेर के नमूने एकत्र किए थे. अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया, ‘‘होर्डिंग की क्षमता को देखते हुए यह साबित होता है कि यह संबंधित व्यक्तियों (आरोपी) की ओर से जानबूझकर की गई लापरवाही थी और यह ईश्वर की मर्जी नहीं थी.'' होर्डिंग लगाने वाली विज्ञापन कंपनी के निदेशक भावेश भिंडे को घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था.
(भाषा इनपुट्स के साथ)
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