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This Article is From Apr 15, 2025

बर्खास्त ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर को अंतरिम राहत बरकरार, 21 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई

पूजा खेडकर पर UPSC परीक्षा में धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांग कोटे का फायदा उठाने का आरोप है. 

बर्खास्त ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर को अंतरिम राहत बरकरार, 21 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई
नई दिल्ली:

बर्खास्त ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत बरकरार रखी है. अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक की तारीख 21 अप्रैल तक बढ़ा दी है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 अपैल को होगी. पूजा खेडकर के वकील ने कहा कि उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपीएससी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. साथ ही कोर्ट ने पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. खेडकर पर UPSC परीक्षा में धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांग कोटे का फायदा उठाने का आरोप है. 

गौरतलब है कि बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. बता दें कि हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह न केवल एक संवैधानिक संस्था बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है.

सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने खेडकर के वकील से पूछा था जब गिरफ्तारी का खतरा नहीं है तो याचिका क्यों दायर की गई. उन्होंने खेडकर को छुआ तक नहीं है और पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया है. इस पर वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की है.

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