राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने जेट एयरवेज के नए मालिक जालान-कलरॉक समूह को विमानन कंपनी के कर्मचारियों के बकाया भविष्य निधि और ग्रेच्युटी को चुकाने का निर्देश दिया है. विमानन कंपनी जल्द ही अपना परिचालन शुरू करने जा रही है. एनसीएलएटी पूर्व समाधान पेशेवर को ‘आज से एक महीने के भीतर कामगारों और कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान का आंकलन करने' का निर्देश दिया है. साथ ही भुगतान के लिए कदम उठाने को लेकर जालान-कलरॉक कंसोर्टियम को इसकी सूचना देने के लिए भी कहा है.
कामगारों के संघों, एयरक्राफ्ट रख-रखाव इंजीनियर्स, ऑफिसर्स एंड स्टाफ एसोसिएशन और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं के एक दल को अनुमति देते हुए दो सदस्यीय एनसीएलएटी पीठ ने नए मालिक को संकल्प पेशेवर द्वारा स्वीकार किए गए भविष्य निधि बकाया का भुगतान करने के लिए कहा था.
एनसीएलएटी ने कहा, ‘‘सफल समाधान आवेदक को कामगारों को संकल्प योजना में भविष्य निधि के लिए पहले से भुगतान की गई राशि की कटौती करने के बाद दिवालिया कार्रवाई शुरू होने की तिथि तक कर्मकारों को अवैतनिक भविष्य निधि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है.''
अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि कर्मचारी भी दिवाला कारवाई शुरू होने की तारीख तक देय ग्रेच्युटी के हकदार होंगे. एनसीएलएटी का आदेश राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है. इससे पहले एनसीएलटी ने जालान-कलरॉक समूह की बोली को मंजूरी दे दी थी.
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