पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, EC ने अयोग्य घोषित किया

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उन्हें तोशखाना मामले में इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया है. तोशखाना मामले में मिली शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने यह फ़ैसला लिया है.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उन्हें तोशखाना मामले में इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया है. तोशखाना मामले में मिली शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने यह फ़ैसला लिया है. इमरान पर पीएम रहते मिले तोहफ़े से जुड़ी जानकारी छुपाने और कुछ तोशखाना से निकाल कर बेचने का आरोप लगा था.

अभी 17 अक्टूबर को ही पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Ex PM Imran Khan) को उनके और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक प्रतिबंधित वित्तपोषण मामले के संबंध में निर्वाचन आयोग को कथित रूप से झूठा हलफनामा प्रस्तुत करने के मामले में 31 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी थी. संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने पिछले हफ्ते 69 वर्षीय खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था. प्राथमिकी के अनुसार, वूटन क्रिकेट लिमिटेड के मालिक आरिफ मसूद नकवी ने खान की पार्टी के नाम से पंजीकृत एक बैंक खाते में 'गलत तरीके से' धन हस्तांतरित किया.

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सबसे खास बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने देश में संसद और प्रांतीय विधानसभा की 11 सीटों पर हुए उपचुनाव में सबसे अधिक सीटों पर जीत दर्ज की है. उपचुनाव के लिए 16 अक्टूबर को मतदान हुआ और मुख्य मुकाबला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) और खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के बीच था. अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के लिए यह चुनाव अपनी लोकप्रियता को परखने का एक मौका था.