DGCA ने उड़ान के पहले एल्कोहल टेस्ट के लिए सख्त किए मानक
नई दिल्ली: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने सोमवार को कहा कि रांची हवाई अड्डे पर सात मई को एक दिव्यांग बच्चे को विमान में बैठने की अनुमति नहीं देने के मामले में एक तथ्यान्वेषी समिति ने इंडिगो के कर्मचारियों को नियमों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करते पाया है, जिसके बाद विमानन कंपनी (IndiGo) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. विमानन कंपनी ने नौ मई को कहा था कि बच्चे को इसलिए विमान में सवार नहीं होने दिया गया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था. बच्चे को रांची से हैदराबाद जा रहे विमान में सवार होने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद उसके माता-पिता ने भी विमान में नहीं बैठने का फैसला किया था.