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This Article is From Dec 05, 2023

यूको बैंक में करोड़ों का IMPS लेनदेन मामला: CBI ने पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में 13 जगहों पर ली तलाशी

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई यूको बैंक की शिकायत पर बैंक में काम करने वाले दो सहायक इंजीनियरों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के बाद की गई.

यूको बैंक में करोड़ों का IMPS लेनदेन मामला: CBI ने पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में 13 जगहों पर ली तलाशी
तलाशी के दौरान मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम सहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए गए.
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है
शिकायत में 820 करोड़ रुपये के संदिग्ध IMPS लेनदेन का आरोप
इस साल 10 से 13 नवंबर के बीच ये लेनदेन हुआ
नई दिल्ली:

आईएमपीएस के माध्यम से यूको बैंक के 41,000 खाताधारकों के खाते में 'गलती से' जमा हुए 820 करोड़ रुपये के संबंध में सीबीआई ने 13 स्थानों पर तलाशी ली है और प्राथमिकी भी दर्ज की है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान सोमवार देर रात तक जारी रहा, जिसमें कोलकाता तथा मंगलूर सहित कई शहरों में 13 परिसरों पर छापेमारी की गई.

तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, ईमेल संग्रह एवं  डेबिट/क्रेडिट कार्ड सहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए गए.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई यूको बैंक की शिकायत पर बैंक में काम करने वाले दो सहायक इंजीनियरों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के बाद की गई.

उन्होंने कहा कि शिकायत में लगभग 820 करोड़ रुपये के संदिग्ध तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) लेनदेन का आरोप लगाया गया है.

एजेंसी ने कहा कि इस साल 10 से 13 नवंबर के बीच 8.53 लाख से अधिक आईएमपीएस लेनदेन हुए, जिसमें निजी बैंकों के 14,000 खाताधारकों से 820 करोड़ रुपये यूको बैंक के खाताधारकों के 41,000 खातों में पहुंचे.

इसने कहा कि मूल बैंकों की ओर से 'लेनदेन विफल' दर्ज किए जाने के बावजूद लेनदेन 'गलती से' प्रविष्ट हो गया.

बयान में कहा गया, ‘‘नतीजतन, 820 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि कथित तौर पर मूल बैंकों के खाताधारकों से उचित डेबिट के बिना यूको बैंक के खातों में पहुंच गई.'

इसमें कहा गया कि यूको बैंक के कई खाताधारकों ने लेनदेन से 'गलत तरीके से लाभ उठाकर' राशि निकाल ली.

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