विज्ञापन
This Article is From Oct 13, 2022

'हिजाब पर SC के बंटे हुए फैसले का मतलब है कि...' : कांग्रेस का PM मोदी पर निशाना

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को खंडित फैसला सुनाया.

'हिजाब पर SC के बंटे हुए फैसले का मतलब है कि...' : कांग्रेस का PM मोदी पर निशाना
कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश.
नई दिल्ली:

कांग्रेस ने हिजाब मामले में उच्चतम न्यायालय का खंडित फैसला आने के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि वह अपनी ‘भारत जोड़ो यात्रा' के जरिये आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही पर प्रधानमंत्री से ‘‘हिसाब'' मांगना जारी रखेगी.

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ' 'हिजाब' मामले पर उच्चतम न्यायालय के बंटे हुए फैसले का मतलब है कि यह मामला आगे भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित करता रहेगा.'

उन्होंने कहा, 'इस बीच 'भारत जोड़ो यात्रा' बढ़ती आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही पर प्रधानमंत्री से हिसाब मांगना जारी रखेगी.''

"हिजाब पहनना पसंद की बात", पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों में किन-किन बातों पर दिखे मतभेद?

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को खंडित फैसला सुनाया. न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दीं, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने उन्हें स्वीकार किया. 
न्यायमूर्ति गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘इस मामले में अलग-अलग मत हैं.'

कर्नाटक हिजाब बैन में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की राय अलग, अब बड़ी बेंच करेगी मामले की सुनवाई

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com