इलाहाबाद हाई कोर्ट का फाइल फोटो
इलाहाबाद:
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना का स्वत: संज्ञान लिया और मामले पर सुनवाई का फैसला किया।
इस मामले को एक जनहित मुकदमे के तौर पर दर्ज किया गया है और मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिलीप बाबासाहेब भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ सुनवाई करेगी।
अदालत के सूत्रों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ने बीती 29 जुलाई को हुई इस जघन्य घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई का फैसला किया।
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
इस मामले को एक जनहित मुकदमे के तौर पर दर्ज किया गया है और मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिलीप बाबासाहेब भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ सुनवाई करेगी।
अदालत के सूत्रों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ने बीती 29 जुलाई को हुई इस जघन्य घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई का फैसला किया।
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