विज्ञापन
This Article is From Apr 28, 2024

कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सोमवार को ममता सरकार की याचिका पर SC में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ 29 मार्च को मामले की सुनवाई करेगी.

कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सोमवार को ममता सरकार की याचिका पर SC में सुनवाई
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट 2016 में डब्ल्यूबीएसएससी द्वारा शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर की गई 25,753 नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ 29 मार्च को मामले की सुनवाई करेगी.

पिछले हफ्ते पारित एक आदेश में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों की नौकरियों के लिए 2016 में सूचीबद्ध सभी 25,753 व्यक्तियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश देबांगसु बसाक और शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने आदेश दिया कि समाप्त पैनल से चयनित उम्मीदवारों को अगले चार सप्ताह के भीतर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लिया गया पूरा वेतन वापस करना होगा.

पीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने के अलावा, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मामले की जांच जारी रखने का भी निर्देश दिया.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com