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This Article is From Aug 05, 2022

हरियाणा : कर्जदार किसानों के लिए 'एकमुश्त निपटान योजना' का एलान, बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की है.

हरियाणा : कर्जदार किसानों के लिए 'एकमुश्त निपटान योजना' का एलान, बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट
जुर्माना ब्याज और अन्य खर्चों को भी माफ किया जाएगा.
चंडीगढ़:

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों के लिए ' 'एकमुश्त निपटान योजना' की घोषणा की है. राज्य के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल (Banwari Lal) ने शुक्रवार को यहां कहा कि ऋण लेने वाले सदस्यों के लिए घोषित योजना के तहत बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा कि यदि कर्ज लेने वाले किसान की मृत्यु हो गई है, तो उनके वारिसों को 31 मार्च 2022 तक मूलधन जमा करने पर यह छूट दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि इसके लिए मृतक कर्जदारों के वारिसों को पूरी मूलधन राशि ऋण खाते में जमा करने पर अतिदेय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी. जुर्माना ब्याज और अन्य खर्चों को भी माफ किया जाएगा.

उन्होंने कहा, ‘‘बैंक के मृत कर्जदारों की कुल संख्या 17,863 है, जिनकी कुल बकाया राशि 445.29 करोड़ रुपये है. इसमें 174.38 करोड़ रुपये की मूल राशि और 241.45 करोड़ रुपये का ब्याज और 29.46 करोड़ रुपये का दंडात्मक ब्याज शामिल है.''

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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