जुर्माना ब्याज और अन्य खर्चों को भी माफ किया जाएगा.
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों के लिए ' 'एकमुश्त निपटान योजना' की घोषणा की है. राज्य के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल (Banwari Lal) ने शुक्रवार को यहां कहा कि ऋण लेने वाले सदस्यों के लिए घोषित योजना के तहत बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा कि यदि कर्ज लेने वाले किसान की मृत्यु हो गई है, तो उनके वारिसों को 31 मार्च 2022 तक मूलधन जमा करने पर यह छूट दी जाएगी.