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नई दिल्ली/वाराणसी: Gyanvapi case: ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है. अदालत मंगलवार को आदेश सुनाएगी. सुनवाई में किस प्रक्रिया का पालन किया जाए, सुनवाई की तारीख, सुनवाई के लिए कितनी गति से आगे बढ़ा जाए तथा फोटो और वीडियो की कॉपी के लिए हिंदू पक्ष की याचिका पर अदालत फैसला ले सकती है. कोर्ट ये भी तय करेगा कि पहले किस पर फैसला दे. हिंदू पक्ष के वाद या फिर एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट पर. वाराणसी जिला अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा है कि इस विवाद की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो यानी कोर्ट तय करेगा कि आगे सुनवाई सिर्फ सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 पर ही सीमित रहे या फिर कमीशन की रिपोर्ट के साथ सुनवाई हो.