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This Article is From Feb 06, 2024

ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाजत के खिलाफ दायर याचिक पर आज इलाहाबाद HC करेगा सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के वकील एसएफए नकवी ने कहा था कि उन्होंने मामले पर जल्द सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के महानिबंधक के समक्ष आवेदन किया था.

वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दी है.

लखनऊ:

ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाजत देने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी. लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा था. जिसके बाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में जिला अदालत द्वारा हिंदू भक्तों को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में हिंदू पक्ष ने भी हाइकोर्ट में कैविएट दायर की हुई है.

ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के वकील एसएफए नकवी ने कहा था कि उन्होंने मामले पर जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के महानिबंधक के समक्ष आवेदन किया था.  वहीं अदालत में दाखिल अपील में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यासी मंडल और आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेन्द्र कुमार पाठक को पक्षकार बनाया गया है.

वाराणसी की अदालत के निर्णय के खिलाफ दाखिल अपील में दलील दी गई है कि यह वाद स्वयं में पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत पोषणीय नहीं है. साथ ही तहखाना का व्यास परिवार के स्वामित्व में होने या पूजा आदि के लिए देखरेख किए जाने की कोई चर्चा नहीं थी जैसा कि मौजूदा वाद में दावा किया गया है.

अपील में यह भी आरोप है कि इस वाद को दायर करने का मुख्य उद्देश्य ज्ञानवापी मस्जिद के संचालन को लेकर कृत्रिम विवाद पैदा करने का एक प्रयास है जहां नियमित रूप से नमाज अदा की जाती है.

आपको बता दें कि वाराणसी जिला अदालत के हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत देने के बाद वहां पूजा शुरू कर दी गई है.

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