राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम (Gurugram) में जिला प्रशासन ने मंगलवार को निर्धारित 37 में से आठ स्थलों पर नमाज़ अदा करने की अनुमति वापस ले ली है. जिला प्रशासन के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, स्थानीय लोगों और आरडब्ल्यूए की आपत्ति के बाद ये अनुमति रद्द की गई है.
जिन आठ स्थलों से नमाज़ अदा करने की इजाजत वापस ली गई है उनमें सेक्टर 49 में बंगाली बस्ती, डीएलएफ फेज-3 के वी ब्लॉक, सूरत नगर फेज-1, खेरकी माजरा गांव के बाहरी इलाके, द्वारका एक्सप्रेस-वे के पास दौलताबाद गांव के बाहरी इलाके, सेक्टर 68 में रामगढ़ गांव के पास, डीएलएफ स्क्वायर टॉवर के पास और रामपुर गांव से नखरोला रोड तक का स्थान शामिल है.
गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि सार्वजनिक और खुले जगह पर नमाज़ अदा करने के लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य है. इसमें आगे कहा गया है कि नमाज़ किसी भी मस्जिद, ईदगाह या किसी निजी या निर्दिष्ट स्थान पर पढ़ी जा सकती है. प्रशासन ने कहा, 'अगर अन्य जगहों पर भी स्थानीय लोगों को आपत्ति है तो वहां भी नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.
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जिला प्रशासन ने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर चर्चा करने और भविष्य में नमाज अदा करने के लिए स्थानों की पहचान करने के लिए गुरुग्राम के उपायुक्त यश गर्ग द्वारा एक समिति का गठन किया गया है. समिति में एक सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, एक सहायक पुलिस आयुक्त और धार्मिक संगठनों और सिविल सोसायटीज के सदस्यों को शामिल किया गया है.
समिति इस मुद्दे को हल करने के लिए दोनों समुदायों के साथ मामले पर चर्चा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि स्थानीय निवासियों को उस क्षेत्र में नमाज अदा करने में कोई समस्या न हो. समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी सड़क, चौराहे या सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा न की जाए. इसके अलावा, नमाज अदा करने के लिए जगह निर्धारित करते समय समिति स्थानीय लोगों से सहमति लेगी.
प्रशासन ने धार्मिक समुदायों से भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया है. इस संबंध में गुरुग्राम पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं. नया आदेश जारी होने के बाद पुलिस स्थिति पर नजर रखे हुए है. पिछले दिनों कई संगठनों के लोगों ने पब्लिक प्लेसेज पर नमाज़ पढ़ने का विरोध किया था और प्रशासन से मामले में दखल देने की मांग की थी.
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