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5वीं तक के स्कूल बंद, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम? दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू, जानिए क्या पाबंदियां

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर होता जा रहा है. कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंचने और औसत AQI 382 दर्ज होने के बाद CAQM ने GRAP-3 की पाबंदियां लागू कर दी हैं.

5वीं तक के स्कूल बंद, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम? दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू, जानिए क्या पाबंदियां
दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू
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  • दिल्ली-NCR में AQI गंभीर स्तर पर पहुंच गया है और GRAP-3 पाबंदियां लागू की गई हैं
  • GRAP-3 के तहत निर्माण कार्य, स्टोन क्रशर, माइनिंग, डीजल जनरेटर सेट और पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक लगाई गई है
  • 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद कर पढ़ाई ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है

दिल्ली-एनसीआर की हवा लगातार खराब हो रही है. कई इलाकों में एक्यूआई 500 तक पहुंच गया है. ये गंभीर स्तर माना जाता है. इस बीच CAQM ने राजधानी में GRAP-3 की पाबंदियां लागू कर दी हैं. यह फैसला तब लिया गया जब दिल्ली का औसत AQI 382 तक पहुंच गया.

ग्रैप-3 401 से 450 के बीच एक्यूआई होने पर लागू होता है, जबकि चौथा चरण ग्रैप-4 एक्यूआई 450 से अधिक होने पर लागू किया जाता है.

GRAP-3 के तहत क्या-क्या पाबंदियां?

  • गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर पूरी तरह रोक. इसमें मिट्टी का काम, पाइलिंग, खुदाई और रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट का खुले में काम करना शामिल है.
  • दिल्ली और आसपास के NCR जिलों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाली चार-पहिया गाड़ियों के चलने पर रोक.
  • निर्माण सामग्री (जैसे रेत और सीमेंट) के परिवहन पर रोक, खासकर कच्ची सड़कों पर.
  • स्टोन क्रशर, माइनिंग और हॉट-मिक्स प्लांट को बंद रहेंगे, जो क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं.
  • डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर रोक (आपातकालीन और जरूरी सेवाओं को छोड़कर).
  • दिल्ली में आने वाली या वहां चलने वाली इंटर स्टेट डीजल बसों पर रोक.
  • निजी कंपनियों के लिए सलाह कि वे वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए 'वर्क-फ्रॉम-होम' या 'हाइब्रिड' मॉडल अपनाएं.
  • छोटे बच्चों को जहरीली हवा से बचाने के लिए 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करना और पढ़ाई को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करना.

किसे मिलेगी पाबंदियों से छूट

रेलवे, मेट्रो निर्माण, हवाई अड्डे, रक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी आवश्यक सार्वजनिक परियोजनाओं को, धूल और कचरा प्रबंधन के कड़े नियमों का पालन करते हुए, जारी रखने की अनुमति है.

अभी कहां कितना AQI? (शाम 4 बजे तक)

  • दिल्ली-382

  • अलीपुर- 427

  • आनंद विहार-311

  • अशोक विहार 344

  • आया नगर - 396

  • बवाना- 428

  • बुराड़ी- 404

  • चांदनी चौक- 403

  • डीटीयू- 445

  • द्वारका- 425

  • जहांगीरपुरी- 449

  • मुंडका- 438

  • नरेला- 425

  • पंजाबी बाग- 455

  • रोहिणी- 449

  • नोएडा- 303

  • ग्रेटर नोएडा- 316

 

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