संसद में पीएम मोदी
नई दिल्ली:
ज़मीन अधिग्रहण बिल पर आम राय बनाने की कोशिश में लगी सरकार ने बिल के एक महत्वपूर्ण प्रावधान पर नरमी के संकेत दिये हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने संसद की संयुक्ति समिति की बैठक में सदस्यों को बताया है कि ज़मीन अधिग्रहण कानून में औद्योगिक गलियारे (इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) के तहत ज़मीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सरकार की ओर से कही गई ये बात काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा बिल में सरकार जो संशोधन ला रही है उसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिये हाइवे के दोनों ओर एक किलोमीटर ज़मीन लिये जाने का प्रस्ताव है। अब सवाल है कि क्या इस प्रावधान को ढीला करेगी? लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि क्या सरकार 2013 में बने कानून पर लाया गया संशोधन वापस लेगी?
सूत्रों के मुताबिक हाइवे औऱ रेल जैसे लीनियर प्रोजेक्ट के दोनों ओर ज़मीन लेने के प्रावधान को ढीला किया जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है। इस बिल में अध्यादेश के तहत किये गये संशोधनों को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। सरकार के पास राज्यसभा में बिल को पास करवाने के लिये बहुमत नहीं है। इसलिये इस बिल पर सरकार को बार-बार अध्यादेश लाना पड़ रहा है जिससे उसकी काफी आलोचना हुई है।
संसद की समिति को 3 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देनी है। इसलिये सरकार विवादित मुद्दों पर सुलह करने की कोशिश में है। उसने राज्यों को बिल के प्रारूप को बनाने औऱ मुआवज़ा तय करने के नियमों में पूरी छूट देनी की बात कही है।
सरकार की ओर से कही गई ये बात काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा बिल में सरकार जो संशोधन ला रही है उसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिये हाइवे के दोनों ओर एक किलोमीटर ज़मीन लिये जाने का प्रस्ताव है। अब सवाल है कि क्या इस प्रावधान को ढीला करेगी? लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि क्या सरकार 2013 में बने कानून पर लाया गया संशोधन वापस लेगी?
सूत्रों के मुताबिक हाइवे औऱ रेल जैसे लीनियर प्रोजेक्ट के दोनों ओर ज़मीन लेने के प्रावधान को ढीला किया जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है। इस बिल में अध्यादेश के तहत किये गये संशोधनों को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। सरकार के पास राज्यसभा में बिल को पास करवाने के लिये बहुमत नहीं है। इसलिये इस बिल पर सरकार को बार-बार अध्यादेश लाना पड़ रहा है जिससे उसकी काफी आलोचना हुई है।
संसद की समिति को 3 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देनी है। इसलिये सरकार विवादित मुद्दों पर सुलह करने की कोशिश में है। उसने राज्यों को बिल के प्रारूप को बनाने औऱ मुआवज़ा तय करने के नियमों में पूरी छूट देनी की बात कही है।
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