
नई दिल्ली में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे. अब जीएसटी स्लैब 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत को समाप्त कर दिया गया, जिनमें अधिकांश जरूरी चीजें शामिल हैं. विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब होगा, जो 40 प्रतिशत है. पूरे देश में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू होगा.
कॉमन मैन को ध्यान में रखकर जीएसटी में बदलाव








वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8-10 महीने से कह रहे थे कि आम लोगों को जीएसटी से राहत दीजिए. कॉमन मैन को ध्यान में रखकर जीएसटी में बदलाव का फैसला किया गया. सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों का धन्यवाद. एक भी वित्त मंत्री अनुपस्थित नहीं रहे. सभी ने दिन भर बातचीत की, लेकिन सभी ने समर्थन किया. समय की मांग देखकर सभी ने समर्थन दिया, इसलिए सभी को धन्यवाद.
जीएसटी दरों में भारी कमी

56वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने स्लैब कम कर दिए हैं. अब सिर्फ दो स्लैब होंगे और हम क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जीएसटी में ये सुधार कॉमन मैन को ध्यान में रखकर किए गए हैं. आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर टैक्स की कड़ी समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है. श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है. किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा. अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों को प्रमुखता दी जाएगी.

क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा ?
— NDTV India (@ndtvindia) September 3, 2025
GST पर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान...आसान शब्दों में समझिए क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा ?#GST | #ModiGovernment | #DiwaliGift | @awasthis pic.twitter.com/e4BwYAlVtn
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि आम आदमी और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर पूरी तरह से कटौती की गई है. जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, वे हैं हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान.

जिन वस्तुओं पर जीएसटी 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है, वे हैं दूध, ब्रेड, छेना और पनीर. सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी शून्य होगा. यानी रोटी हो या पराठा या जो भी हो, उन सभी पर जीएसटी शून्य होगा.

जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. खाद्य पदार्थ नमकीन, बुज्जिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, ये सभी 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में हैं.

28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत जीएसटी में एयर कंडीशनिंग मशीनें, टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, मोटरसाइकिलें शामिल हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि सामान जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी और वानिकी मशीनें, कटाई या थ्रेसिंग मशीनें, जिनमें पुआल या चारा बेलर, घास या घास मूवर, खाद बनाने की मशीन आदि शामिल हैं, सभी पर जीएसटी 12 से घटकर 5 प्रतिशत हो गए हैं। 12 निर्दिष्ट जैव-कीटनाशकों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है.
ये आइटम हो गए सस्ते-महंगे
- पैकेट वाले छेना- पनीर पर GST खत्म की गई
- ड्राई फ्रूट पर GST 12 से घटकर 5%
- खजूर पर GST 12 से घटकर 5%
- संतरा पर GST 12 से घटकर 5%
- कोकोआ चॉकलेट पर GST 18 से घटकर 5
- आम-अमरूद पर 5 प्रतिशत जीएसटी
- आइसक्रीम पर GST घटकर 5 प्रतिशत
- शुगर क्यूब्ज पर जीएसटी 12 से घटकर 5
- खाने के तेल पर जीएसटी घटकर 5
- पान मसाला, तंबाकू उत्पादों, सिगरेट और एयरेटेड ड्रिंक पर 40 प्रतिशत की विशेष जीएसटी दर लागू होगी
- 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिल, व्यक्तिगत इस्तेमाल वाले विमानों पर 40 प्रतिशत कर की दर लागू होगी
- 1,200 सीसी से अधिक क्षमता वाली पेट्रोल कार और 1,500 सीसी से अधिक क्षमता वाली डीजल कार पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा
- व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगी
- सीमेंट पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत पर आएगी
- तिपहिया पर भी अब 18 प्रतिशत कर लगेगा
- हस्तशिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट पत्थर पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा
- सभी टीवी सेट पर जीएसटी को घटाकर 18 प्रतिशत किया गया
- छोटी कारों एवं 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल पर भी 18 प्रतिशत कर लगेगा
- हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल पर जीएसटी को घटाकर पांच प्रतिशत किया गया
- 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर शून्य हो गया है
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