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This Article is From Oct 20, 2022

गूगल पर CCI ने लगाया 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए क्‍या है कारण..

CCI ने एक विज्ञप्ति में कहा कि गूगल को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने कामकाज के तरीके को संशोधित करने का निर्देश भी दिया गया है.

गूगल पर CCI ने लगाया 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए क्‍या है कारण..
सीसीआई ने गूगल पर 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है
नई दिल्‍ली:

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) ने गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर यह कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही, सीसीआई ने प्रमुख इंटरनेट कंपनी को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने और बंद करने का निर्देश दिया है. CCI ने बृहस्पतिवार को विज्ञप्ति में कहा कि गूगल को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने कामकाज के तरीके को संशोधित करने का निर्देश भी दिया गया है.भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग यानी CCI ने ट्वीट किया है, "एंड्रायड मोबाइल डिवाइस ईकोसिस्‍टम में कई बाजारों में स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर जुर्माना लगाया गया है. "

गूगल, एंड्रायड OS (एंड्रायड ऑपरेटिंग सिस्‍टम) का संचालन और प्रबंधन करता है तथा इसके अन्‍य Proprietary applications के लिए लाइसेंस देता है. मूल उपकरण निर्माता (original equipment manufacturers या OEMs) इस OS और गूगल के Apps का अपने मोबाइल डिवाइसेस में इस्‍तेमाल करते हैं. इसके अनुसार, वे अपने अधिकारों और उत्‍तरदायित्‍वों (Rights and obligations) के नियंत्रण के लिए मोबाइल एप्‍लीकेशन डिस्‍ट्रीब्‍यूशन एग्रीमेंट ((MADA)कई समझौते करते हैं. 

गौरतलब है कि सीसीआई ने समाचार सामग्री के संबंध में राजस्व बंटवारे की कथित अनुचित शर्तों को लेकर इंटरनेट कंपनी गूगल के खिलाफ एक और विस्तृत जांच का आदेश दिया था. सीसीआई ने शुक्रवार को जारी इस आदेश में कहा था कि इस संबंध में नियामक की जांच शाखा के महानिदेशक (डीजी) अब समेकित जांच रिपोर्ट सौंपेंगे.सीसीआई के अनुसार, यह मामला गूगल के खिलाफ चल रहे दो अन्य मामलों के साथ जोड़ा जाएगा जहां आरोप काफी हद तक समान हैं. गूगल के खिलाफ यह ताजा आदेश दरअसल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन की तरफ से दर्ज एक शिकायत के बाद आया है. एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि सर्च इंजन के परिणाम वाले पेज में अपने 'वेबलिंक' को प्राथमिकता देने के लिए उसके सदस्यों को गूगल को अपनी समाचार सामग्री प्रदान करने के लिए मजबूर किया जाता है. शिकायत के अनुसार, इसके चलते गूगल उसके सदस्यों को पर्याप्त मुआवजा दिए बिना उनकी सामग्री का मुफ्त में इस्तेमाल करता है. इससे पहले सीसीआई ने इस साल जनवरी में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की तरफ से दर्ज शिकायत के आधार पर गूगल के खिलाफ जांच का आदेश दिया था.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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