सोमवार को मुंबई के घाटकोपर में तूफान के दौरान उनकी कंपनी की ओर से लगाए गए होर्डिंग गिरने के बाद 14 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 74 अन्य घायल हो गए. पुलिस ने भावेश भिंडे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, एगो मीडिया के मालिक पुलिस मामलों से अछूता नहीं है और उसके खिलाफ बलात्कार सहित 20 से अधिक मामले दर्ज हैं.
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि भिंडे फरार है और उसका सेलफोन बंद है. विज्ञापन एजेंसी के मालिक ने 2009 में मुलुंड निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राज्य चुनाव भी लड़ा था और अपने हलफनामे में उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ मुंबई नगर निगम अधिनियम और परक्राम्य लिखत अधिनियम (के लिए) के तहत 23 मामले दर्ज हैं.
इस साल जनवरी में उनके खिलाफ मुलुंड पुलिस स्टेशन में रेप का मामला दर्ज किया गया था और आरोप पत्र भी दायर किया गया है. सूत्रों ने कहा कि भिंडे को वर्षों से होर्डिंग्स और बैनर लगाने के लिए भारतीय रेलवे और मुंबई नागरिक निकाय, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से कई ठेके मिले थे और उन्होंने कई बार दोनों संगठनों के नियमों का उल्लंघन किया है. उन्हें और उनकी कंपनी के अन्य लोगों को पेड़-जहर देने और पेड़ काटने के मामलों में भी आरोपी बनाया गया है.
घाटकोपर में ईंधन स्टेशन पर जो होर्डिंग गिरी, वह 120X120 फुट की संरचना थी. इतनी बड़ी कि इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया और बीएमसी ने कहा है कि वह 40X40 फीट से अधिक आकार के होर्डिंग की अनुमति नहीं देती है.
बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी ने कहा कि हमने शहर में सभी अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है. इस मामले में एक मामला दर्ज किया गया है क्योंकि होर्डिंग के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी. एक शिकायत भी मिली थी कि कुछ पेड़ काटे गए थे और यह होर्डिंग लगाई गई है. हमने इस संबंध में एक मामला भी दायर किया है."
जबकि भिंडे की एजेंसी ने दावा किया है कि उसे सहायक पुलिस आयुक्त (रेलवे) से अनुमति मिल गई है, बीएमसी अधिकारियों ने कहा है कि उसके अधिकार क्षेत्र के तहत सभी होर्डिंग के लिए नगर निगम से मंजूरी भी आवश्यक है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने त्रासदी में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है और यह भी कहा है कि जो लोग घायल हुए हैं उनके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी.
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