- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और सुरक्षा प्रदान की है
- जावेद हबीब और उनके बेटे के खिलाफ संभल के रायसत्ती थाने में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और ठगी का मामला दर्ज है
- आरोप है कि जावेद हबीब ने साल 2023 में लोगों को भारी मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया गया था जो वापस नहीं मिला
मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. हाई कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही हाई कोर्ट ने जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश को चार्जशीट दाखिल होने तक सुरक्षा प्रदान की है. जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. यूपी के संभल में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने और गिरफ्तारी पर रोक के लिए जावेद हबीब और उनके बेटे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पिता पुत्र ने एफ़आईआर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आठ याचिकाएं दाखिल की थीं. इन सभी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब को राहत मिली है.
क्या हैं आरोप?
जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब के खिलाफ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और ठगी के मामले में संभल के रायसत्ती थाने में एफआईआर दर्ज हुई है. दोनों पर घोटाले का आरोप लगा है. इस धोखाधड़ी मामले में अब तक कुल 32 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. आरोप है कि संभल के रॉयल पैलेस में सितंबर 2023 में जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब ने सेमिनार आयोजित किया था. इस सेमिनार में लोगों को दो से 20 लाख रुपये तक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया गया था. दो साल बीतने के बाद न तो निवेशकों को कोई मुनाफा मिला और न ही निवेश की गई रकम अब तक लौटाई गई.
कैसे लोगों से लाखों रुपये ठगे गए!
धोखाधड़ी और ठगी के इस मामले की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एफएलसी कंपनी में पैसा निवेश करने पर निवेशकों को 50 से 70% मुनाफे का लालच देकर ठगा है. निवेशकों ने ठगी के बारे में जानकारी होने के बाद रायसत्ती थाने में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. 23 सितंबर को रायसत्ती थाने में पहला मुकदमा दर्ज किया गया था. फिर उसके बाद लगातार मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला जारी है.
ठगी में तीसरा शख्स भी शामिल
जावेद हबीब, अनोश हबीब के अलावा सैफुल नाम के शख्स के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं. बताया जा रहा है 100 से अधिक लोग पीड़ित हैं, जिन्होंने मुनाफे के लालच में पैसा लगाया था. पुलिस ने जावेद हबीब और उनके पूरे परिवार के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया है, ताकि कोई भी देश छोड़कर न भाग सकें पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जावेद हबीब के दिल्ली और मुम्बई स्थित ठिकानों पर नोटिस भी चस्पा किया है. सभी मुकदमों की पुलिस विवेचना कर रही है. जावेद हबीब और उनके बेटे की तरफ से पेश वकील शिखर नीलकंठ, मोहित सिंह, अमित तिवारी ने पक्ष रखा. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेव की डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई की गई.
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