इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और सुरक्षा प्रदान की है जावेद हबीब और उनके बेटे के खिलाफ संभल के रायसत्ती थाने में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और ठगी का मामला दर्ज है आरोप है कि जावेद हबीब ने साल 2023 में लोगों को भारी मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया गया था जो वापस नहीं मिला