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This Article is From Nov 28, 2012

रिश्वत मामले में बेंगलुरु के पार्षद को 4 साल की जेल

बेंगलुरु: बेंगलुरु की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी के एक पार्षद एल गोविंदाराजू को चार सालों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह सजा उन्हें एक रिश्वत मामले में दी गई, जो जुलाई 2010 में एक बिल्डर ने दर्ज कराई थी।

जेल की सजा सुनाने के साथ ही लोकायुक्त विशेष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनके सुधींद्र राव ने गोविंदाराजू पर 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें छह महीने अतिरिक्त जेल में काटने होंगे।

लोकायुक्त के जांच अधिकारी ने 17 जुलाई 2010 को उदय कुमार से दो लाख रुपये रिश्वत लेते हुए गोविंदाराजू को रंगे हाथ पकड़ा था।

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