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This Article is From Aug 23, 2018

केरल में बाढ़ : राज्य के चीफ सेक्रेट्री ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया

बाढ़ के लिए तमिलनाडु पर आरोप, कहा - मुल्लापेरियार बांध से केरल में अचानक अतिरिक्त जल निकासी बाढ़ के कारणों में से एक

केरल में बाढ़ : राज्य के चीफ सेक्रेट्री ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया
प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली: बाढ़ के मामले में केरल के चीफ सेक्रेट्री ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. राज्य में बाढ़ के लिए तमिलनाडु पर आरोप लगाया गया है. कहा गया है कि मुल्लापेरियार बांध से केरल में अचानक अतिरिक्त जल निकासी बाढ़ के कारणों में से एक है.

केरल के चीफ सेक्रेट्री ने कहा है कि सन 1924 की बाढ़ के बाद राज्य के इतिहास में यह अभूतपूर्व बाढ़ है. बाढ़ के कारण 1 9,500 करोड़ का नुकसान हुआ है. 373 लोगों की मौत हो गई और 32 लापता हैं. 12.5 लाख लोगों को 3941 शिविरों में रखा गया  है. राज्य के 14 जिलों में पूरी राज्य मशीनरी को आपदा का प्रबंधन करने के लिए उतारा गया है. केरल में 1564 गांव में से 774 गांवों में बाढ़ है.केरल की आबादी 3.48 करोड़ है. जलप्रलय ने आबादी के छठे हिस्से, 54 लाख से अधिक लोगों प्रभावित किया है.

उन्होंने कहा है कि राज्य में वर्तमान में राज्य पुलिस, अग्नि और बचाव  के एक बड़े दल और SDRF के पूरे दल के अलावा केंद्रीय बल तैनात हैं. केरल के तटीय गांवों के लगभग 1,400 मछुआरे अपनी 600 नौकाओं के साथ राहत में जुटे हैं. 207 नौकाओं के साथ एनडीआरएफ के 59 बचाव दल, 104 नौकाओं के साथ सेना इकाइयों के 23 कॉलम, एक मेडिकल टीम के साथ नौसेना के 94 बचाव दल, 9 हेलीकॉप्टर, 2 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और 94 नौकाएं, इसके अलावा 49 नौकाओं के साथ कोस्ट गार्ड की 36 टीमें, 2 हेलीकॉप्टर, 23 फिक्स्ड विंग हेलीकॉप्टर, 2 फिक्स्ड विंग और 27 किराए पर वाली नौकाएं तैनात की गई हैं.

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वायु सेना ने 22 हेलीकॉप्टर और 23 फिक्स्ड 3 विंग एयरक्राफ्ट प्रदान किए हैं. बीएसएफ ने एक जल वाहक टीम के साथ 2 कंपनियों और सीआरपीएफ की 10 टीमों को तैनात किया है. 4100 अग्नि बचाव सेवा कर्मियों को शामिल किया गया है और उन्होंने 69 रबड़ी नौकाओं का सहारा लिया है. ओडिशा अग्निशमन ने 244 फायरमैन और 63 रबड़ नौकाएं प्रदान की हैं.

केरल में बाढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहत का काम कैसे हो, ये कोर्ट तय नहीं कर सकता. हम कोई विशेषज्ञ नहीं हैं इसलिए ऐसी आपदा के दौरान हमें कोई विचार नहीं देने चाहिए.

VIDEO : राहत का इंतजार

कोर्ट ने केंद्र की कमेटी से कहा है कि वह मुल्लापेरियार बांध पैनल पानी के स्तर को 142 फीट से 139 फीट पर करने पर विचार करे .सुप्रीम कोर्ट ने केरल के चीफ सेक्रेट्री को राहत और पुनर्वास को लेकर किए गए कार्यों को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा था.

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