विज्ञापन

दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ होगी FIR, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया आदेश

राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उनके खिलाफ विस्तृत जांच की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता, सरकारी गोपनीयता कानून, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट एक्ट के तहत गांधी के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं.

दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ होगी FIR, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया आदेश
  • लखनऊ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को जांच कराने या केंद्रीय एजेंसी को मामला सौंपने का निर्देश दिया
  • BJP कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने और जांच की मांग वाली याचिका दाखिल की थी
लखनऊ:

लखनऊ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है. दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आज सुनवाई हुई. ये मामला निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था.

लखनऊ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आज ये फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार या तो ख़ुद जांच करे या सेंट्रल एजेंसी को रेफर करके जांच कराये. लेकिन ये आरोप जांच का विषय है. यह मामला रायबरेली ट्रायल कोर्ट से ख़ारिज होने के बाद हाईकोर्ट पहुंचा था.

Latest and Breaking News on NDTV
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने ये याचिका दाखिल की थी. याचिकाकर्ता ने लखनऊ की विशेष सांसद-विधायक अदालत के 28 जनवरी, 2026 के आदेश को चुनौती दी थी. लखनऊ की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने की उसकी याचिका खारिज कर दी थी.

लखनऊ की सांसद-विधायक अदालत ने कहा था कि वह नागरिकता के मुद्दे पर फैसला करने के लिए सक्षम नहीं है.

याचिकाकर्ता कर्नाटक का एक भाजपा कार्यकर्ता है. उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और इस मामले में उनके खिलाफ विस्तृत जांच की मांग की थी. उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, सरकारी गोपनीयता कानून, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट एक्ट के तहत गांधी के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

इसे भी पढ़ें: राहुल की नागरिकता पर सवाल क्या है, कोर्ट क्यों पहुंचा मामला, 10 पॉइंट्स में समझिए

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने ये याचिका दाखिल की थी. याचिकाकर्ता ने लखनऊ की विशेष सांसद-विधायक अदालत के 28 जनवरी, 2026 के आदेश को चुनौती दी थी. लखनऊ की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने की उसकी याचिका खारिज कर दी थी.

लखनऊ की अदालत ने खारिज कर दी थी याचिका

यह शिकायत शुरू में रायबरेली की विशेष सांसद-विधायक अदालत में दायर की गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता विग्नेश की याचिका पर, इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने 17 दिसंबर, 2025 को उक्त आपराधिक शिकायत मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था. लखनऊ की सांसद-विधायक अदालत ने 28 जनवरी, 2026 को उक्त याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने उच्‍च न्‍यायालय का रुख किया था.

इसे भी पढ़ें: राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता पर हाई कोर्ट का फैसला और इंडियन स्टेट बयान विवाद, क्या है पूरा मामला?

लेखक के बारे में
img
रनवीर सिंह
Reporter
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lucknow High Court, Lucknow High Court Orders FIR Against Rahul Gandhi, Rahul Gandhi Dual Citizenship, Allahabad High Court
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com