विज्ञापन

आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह के दो पैन कार्ड मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार व दूसरे पक्षकारों को भेजा नोटिस

समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में बुधवार सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार, रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना, तत्कालीन इंस्पेक्टर ऋषि पाल सिंह और नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है.

आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह के दो पैन कार्ड मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार व दूसरे पक्षकारों को भेजा नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट
NDTV

दो पैन कार्ड के मामले में जेल में बेज समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम की याचिका पर बुधवार को अल्लाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. उनकी सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में हुई. इस दौरान, कोर्ट ने राज्य सरकार, रामपुर के बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना, तत्कालीन इंस्पेक्टर ऋषि पाल सिंह और नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां को नोटिस जारी कर मामले में जवाब तलब किया. कोर्ट ने चारों प्रतिवादियों से तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. 

वहीं, कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम खान को प्रतिवादियों के जवाब पर एक हफ्ते में  रिजाइंडर एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम खान की याचिका को आजम खान की याचिका के साथ कनेक्ट करने का आदेश दिया था. 

अब्दुल्लाह आजम ने दाखिल की थी याचिका

दरअसल, अब्दुल्लाह आजम खान ने रामपुर कोर्ट से मिली सात साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस संबंध में बदरुल्लाह आजम खान ने क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल कर रखी है. इस याचिका में राज्य सरकार, रामपुर के बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना, तत्कालीन इंस्पेक्टर ऋषि पाल सिंह और नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां को पक्षकार बनाया गया है. इस याचिका में बदरुल्लाह आजम खान ने अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाने, सजा को निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 

यह भी पढ़ें- सपा के 25-26 सांसद अभी टूटने को तैयार हैं, पर हम तोड़ नहीं रहे हैं, डिप्टी सीएम मौर्य के दावों पर बढ़ी सियासी हलचल

अब्दुल्लाह आजम खान के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड हाईकोर्ट द्वारा नौ जून के ऑर्डर पर आजम खान की दाखिल याचिका पर तलब किया जा चुका है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आजम खान की याचिका पर ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड पहले ही तलब किया जा चुका है. इसलिए कोई ऑर्डर पास करने की ज़रूरत नहीं है. 

यह भी पढ़ें- चार पहिया वाहनों से भरी मालगाड़ी की बोगी में लगी आग, दिल्ली से कानपुर की ओर जाते वक्त फिरोजाबाद में हुआ हादसा

लेखक के बारे में
img
Deepak Gambhir
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Abdullah Azam Khan, Allahabad High Court, Uttar Pradesh, UP News, Azam Khan
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com