60 की उम्र में लोगों को आर्थिक स्थिरता देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू की है
- 60 की उम्र में लोगों को आर्थिक स्थिरता देगी योजना
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए वापसी की गारंटी दर
- 10 साल के लिए 8% सालाना मासिक देय निश्चित रिटर्न
नई दिल्ली:
केंद्रीय वित्त, रक्षा और कारपोरेट मामलों के मंत्री ने अरुण जेटली आज दिल्ली में 'प्रधानमंत्री वय वंदना योजना' (पीएमवीवीवाई) का औपचारिक रूप से शुभारंभ करेंगे. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भारत सरकार द्वारा घोषित एक पेंशन योजना है जो विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है.
यह योजना 4 मई, 2017 से 3 मई, 2018 तक उपलब्ध रहेगी. इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से (एलआईसी) ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है. भारतीय जीवन बीमा निगम को इस योजना का संचालन करने का विशेषाधिकार दिया गया है.
पढ़ें- पीएफ से निकासी, पेंशन और बीमा जैसे काम अब बस 10 दिन में पूरे होंगे
यह योजना 10 साल के लिए 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष मासिक देय (8.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष) का निश्चित रिटर्न सुनिश्चित कराती है. योजना की खरीदारी के समय पेंशन द्वारा चुनी गई मासिक/तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक आवृत्ति के अनुसार 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान हर अवधि के अंत में पेंशन देय है. इस योजना को सेवा कर और जीएसटी से छूट दी गई है.
वीडियो - रेल यात्रियों को फेस्टिवल गिफ्ट, 1 पैसे में 10 लाख रुपये का बीमा इस योजना में स्वयं या पति या पत्नी की किसी भी गंभीर/टर्मिनल बीमारी के इलाज के लिए समयपूर्व निकासी की अनुमति भी है. ऐसे समयपूर्व निकासी के मामले में योजना क्रय मूल्य की 98 प्रतिशत राशि वापस की जाएगी. 10 वर्षो की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनधारक की मृत्यु पर लाभार्थी को क्रय मूल्य का भुगतान किया जाएगा.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
यह योजना 4 मई, 2017 से 3 मई, 2018 तक उपलब्ध रहेगी. इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से (एलआईसी) ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है. भारतीय जीवन बीमा निगम को इस योजना का संचालन करने का विशेषाधिकार दिया गया है.
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यह योजना 10 साल के लिए 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष मासिक देय (8.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष) का निश्चित रिटर्न सुनिश्चित कराती है. योजना की खरीदारी के समय पेंशन द्वारा चुनी गई मासिक/तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक आवृत्ति के अनुसार 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान हर अवधि के अंत में पेंशन देय है. इस योजना को सेवा कर और जीएसटी से छूट दी गई है.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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