प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले (Money Laundering Case) में चार्जशीट दाखिल की है. यह चार्जशीट जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (Jammu and Kashmir Cricket Association) में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की गई है. इस मामले में 84 साल के फारूक अब्दुल्ला से ईडी ने कई बार पूछताछ की है. आखिरी बार फारूक अब्दुल्ला से 31 मई को श्रीनगर में तीन घंटे से अधिक वक्त तक पूछताछ की गई थी.
तीन बार के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने 2019 में भी इसी मामले में अपना बयान दर्ज कराया था. दिसंबर 2020 में ईडी ने अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच्ड की थी.
इस मामले में जम्मू और कश्मीर क्रिकेट संघ से संबंधित धन को हेराफेरी से निकालना शामिल है, जिसे एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित विभिन्न लोगों के व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था.
ईडी ने जेकेसीए के पदाधिकारियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा 11 जुलाई 2018 को दाखिल चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी.
एजेंसी ने आरोप है कि अब्दुल्ला ने एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का "दुरुपयोग" किया और खेल निकाय में नियुक्तियां कीं ताकि बीसीसीआ द्वारा स्पोंसर राशि को लूटा जा सके.
इससे पहले ईडी ने जेकेसीए के तत्कालीन कोषाध्यक्ष अहसान अहमद मिर्जा को 4 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था. मिर्जा के खिलाफ एक नवंबर 2019 को शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें मुकदमा चल रहा है.
कश्मीर घाटी में राजनीतिक दलों ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का समन देश में "सभी विपक्षी नेताओं के लिए सामान्य" है. अब्दुल्ला ने कहा था कि केंद्रीय एजेंसियां विधानसभा चुनाव होने तक विपक्षी नेताओं को परेशान करती रहेंगी.
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