किसान बिल के विरोध में इंडिया गेट पर ट्रैक्टर को लगाई गई आग, पांच लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

सोमवार सुबह दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन के अंतर्गत आने वाले इंडिया गेट के नजदीक ट्रैक्टर को आग के हवाले करने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है.

किसान बिल के विरोध में इंडिया गेट पर ट्रैक्टर को लगाई गई आग, पांच लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

प्रदर्शन कर रहे लोग अपने साथ ट्रैक्टर लेकर आए थे

नई दिल्ली:

सोमवार सुबह दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन के अंतर्गत आने वाले इंडिया गेट के नजदीक ट्रैक्टर को आग के हवाले करने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह सभी पंजाब के रहने वाले हैं. सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों का नाम मनजोत सिंह, रमनदीप सिंह सिंधू, राहुल, साहिब और सुमित बताया जा रहा है. इस वीडियो को पंजाब कांग्रेस यूथ के पेज पर भी लाइव दिखाया गया था. जिसके बाद से आशंका जताई जा रही है कि सभी आरोपी कांग्रेस के कार्यकर्ता है. पुलिस के अनुसार पकड़े गए सभी य़ुवक भी खुद को पंजाब यूथ कांग्रेस के नेता बता रहे थे.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन पांचों लोगों के अलावा एक इनोवा कार को भी जब्त किया गया है. बताते चलें कि सुबह 7.15 से 7.30 के बीच करीब 15 से 20 संख्या में कुछ लोग किसान बिल के विरोध में इंडिया गेट के पास एकत्रित हुए. वो अपने साथ एक पुराना ट्रैक्टर लेकर आए थे. टाटा 407 से उन्होंने ट्रैक्टर को नीचे उतारा और उसे आग के हवाले कर दिया. किसान कानून के विरोध में इन लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. युवक अपने साथ भगत सिंह की तस्वीर लेकर आए थे. 

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रविवार को भी देश के कई हिस्सों में किसानों व राजनीतिक दलों ने कृषि कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. बता दें कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने रविवार को तीन कृषि विधेयकों को मंजूरी दी. गजट अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने तीन विधेयकों को मंजूरी दी। ये विधेयक हैं- 1) किसान उपज व्‍यापार एवं वाणिज्‍य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020, 2) किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्‍य आश्‍वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 और 3) आवश्‍यक वस्‍तु (संशोधन) विधेयक, 2020. किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 का उद्देश्य विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा गठित कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना है.