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This Article is From Nov 18, 2022

पेंडिंग केसों का निपटारा ज़रूरी : अब SC की हर बेंच में हर रोज़ होगी कम से कम 10 केस ट्रांसफर, 10 ज़मानत अर्ज़ियों पर सुनवाई

CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालत में कहा कि सभी जजों की मीटिंग में सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया है. अब सर्दियों की छुट्टियों से पहले सभी 13 बेंच हर दिन 10 ट्रांसफर याचिकाओं और 10 ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई करेंगी. 

पेंडिंग केसों का निपटारा ज़रूरी : अब SC की हर बेंच में हर रोज़ होगी कम से कम 10 केस ट्रांसफर, 10 ज़मानत अर्ज़ियों पर सुनवाई
CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया है. (फाइल)
नई दिल्ली:

लंबित मामलों (Pending Cases) के जल्‍द निपटारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) काफी गंभीर है. अब सुप्रीम कोर्ट लंबित केस ट्रांसफर की अर्जियों और ज़मानत याचिकाओं के जल्द निपटारे को लेकर रोजाना सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच अब रोजाना 10 ट्रांसफर याचिकाओं और 10 ज़मानत याचिकाओं का निपटारा करेगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में हुई फुल कोर्ट मीटिंग में किया गया है. 

CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालत में कहा कि सभी जजों की मीटिंग में सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया है. अब सर्दियों की छुट्टियों से पहले सभी 13 बेंच हर दिन 10 ट्रांसफर याचिकाओं और 10 ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई करेंगी. 

CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि जजों का आग्रह है कि रात को सप्लीमेंट्री केसों को और ना जोड़ा जाए. जजों ने कहा कि वो रात 12 बजे तक केसों की फाइल पढ़ते हैं और फिर सुबह पता चलता है कि दस नए मामले और जुड़ गए हैं. उन्‍होंने कहा कि हम इस बोझ को अब कम करना चाहते हैं. 

बता दें कि मार्च में केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि देश की विभिन्‍न अदालतों में 4.70 करोड़ से अधिक मुकदमे अटके हुए हैं. इनमें से 70 से अधिक मामले सुप्रीम कोर्ट और देश के 25 हाईकोर्ट में 58 लाख से ज्‍यादा मामले अटके हुए थे.  

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आशीष भार्गव
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