लक्ष्मीकांत पारसेकर की फाइल फोटो
पणजी:
गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने शनिवार को कहा कि एस्कॉर्ट सेवा (वेश्यावृत्ति) मुहैया कराने वाली वेबसाइटों को बंद करना काफी कठिन है, क्योंकि उनके सर्वर विदेशों में लगे हैं। पारसेकर ने गोवा विधानसभा में एक लिखित जवाब में कहा, 'एस्कॉर्ट सेवा प्रदान करने वाली वेबसाइटों की होस्टिंग भारत के बाहर स्थित सर्वर पर है। वे खुद को वास्तविक एस्कॉर्ट सेवा प्रदाता बताते हैं और ग्राहकों को यौन संतुष्टि का लालच देते हैं।'
उन्होंने कहा कि इसे रोकने के उपाय के तहत साइबर अपराध शाखा ने कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल से इन साइटों को ब्लॉक करने तथा सर्च इंजन को डिसेबल करने का अनुरोध किया है, ताकि उनके लिंक स्क्रीन पर न दिखें।
विपक्षी विधायकों ने कहा कि ऐसी वेबसाइटों ने गोवा को सेक्स पर्यटन के ठिकाने के तौर पर दर्शाया है। पोरवोरिम से निर्दलीय विधायक रोहन खाउंते ने कहा, 'हम पटाया की राह पर जा रहे हैं। एस्कॉर्ट सेवा तथा ऑनलाइन फर्जीवाड़े के मामले बढ़े हैं।'
पारसेकर ने कहा कि गोवा पुलिस की साइबर शाखा को इन आपत्तिजनक वेबसाइटों पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि गोवा में खासकर युवाओं के बीच एस्कॉर्ट साइटों तथा अश्लीलता के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए शैक्षिक परिसरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी तथा स्कूली पाठ्यक्रम में इंटरनेट शिष्टाचार को शामिल करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।
संचार तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, की धारा 79 (3)(बी) के तहत 857 वेबसाइटों की सामग्री को अनैतिक व अश्लील करार देते हुए 31 जुलाई को उनपर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन हाल ही में बाल अश्लीलता से जुड़ी साइटों को छोड़कर बाकी साइटों से प्रतिबंध हटा दिया।
उन्होंने कहा कि इसे रोकने के उपाय के तहत साइबर अपराध शाखा ने कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल से इन साइटों को ब्लॉक करने तथा सर्च इंजन को डिसेबल करने का अनुरोध किया है, ताकि उनके लिंक स्क्रीन पर न दिखें।
विपक्षी विधायकों ने कहा कि ऐसी वेबसाइटों ने गोवा को सेक्स पर्यटन के ठिकाने के तौर पर दर्शाया है। पोरवोरिम से निर्दलीय विधायक रोहन खाउंते ने कहा, 'हम पटाया की राह पर जा रहे हैं। एस्कॉर्ट सेवा तथा ऑनलाइन फर्जीवाड़े के मामले बढ़े हैं।'
पारसेकर ने कहा कि गोवा पुलिस की साइबर शाखा को इन आपत्तिजनक वेबसाइटों पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि गोवा में खासकर युवाओं के बीच एस्कॉर्ट साइटों तथा अश्लीलता के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए शैक्षिक परिसरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी तथा स्कूली पाठ्यक्रम में इंटरनेट शिष्टाचार को शामिल करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।
संचार तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, की धारा 79 (3)(बी) के तहत 857 वेबसाइटों की सामग्री को अनैतिक व अश्लील करार देते हुए 31 जुलाई को उनपर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन हाल ही में बाल अश्लीलता से जुड़ी साइटों को छोड़कर बाकी साइटों से प्रतिबंध हटा दिया।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं