
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने कथित धन शोधन के एक मामले में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के लोकसभा सदस्य एन. नागेश्वर राव एवं उनके परिवार के सदस्यों की 80.65 करोड़ रुपये मूल्य की 28 अचल संपत्ति और अन्य संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है. ईडी ने कहा कि यह मामला धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड, मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और इसके निदेशक एवं प्रवर्तकों से संबद्ध है.
नागेश्वर राव मधुकॉन समूह की कंपनी के प्रवर्तक एवं निदेशक हैं और उन्होंने उस बैंक ऋण की व्यक्तिगत गारंटी ली थी, जिसे रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड द्वारा नहीं चुकाया गया. ईडी ने हैदराबाद, खम्मम और प्रकाशम जिलों में 67.08 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति के अलावा मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मधुकॉन ग्रेनाइट्स लिमिटेड और मधुकॉन समूह की अन्य कंपनी में नागेश्वर राव और उनके परिवार के सदस्यों की अंशधारिता सहित 13.57 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. इस तरह, कुल 80.65 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई है.
इससे पहले, जुलाई 2022 में ईडी ने मधुकॉन समूह से जुड़ी और टीआरएस सांसद सहित समूह के निदेशकों एवं प्रवर्तकों से संबद्ध 73.74 करोड़ रुपये मूल्य की 105 अचल संपत्ति कुर्क की थी. ईडी ने रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड द्वारा लिये गये बैंक ऋण से 361.29 करोड़ रुपये की हेराफेरी होने का पता लगाया था.
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