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पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से कटे 58 लाख नाम, चुनाव आयोग ने SIR के तहत जारी की लिस्ट

West Bengal Voter List: पश्चिम बंगाल में एसआईआर 2026 के तहत मतदाता सूची से 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए, जिनमें मृत, स्थानांतरित, लापता और डुप्लीकेट नाम शामिल हैं. निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं और आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं.

पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से कटे 58 लाख नाम, चुनाव आयोग ने SIR के तहत जारी की लिस्ट
Bengal draft voter list after SIR: बंगाल में कई राजनीतिक दलों ने SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाया था
  • पश्चिम बंगाल में एसआईआर 2026 के तहत मतदाता सूची से 58,20,898 नाम हटाए गए हैं
  • हटाए गए नामों में मृत पाए गए मतदाताओं की संख्या 24,16,852 और स्थानांतरित लोगों की संख्या 19,88,076 है
  • सूची से 12,20,038 लापता, 1,38,328 डुप्लीकेट और 57,604 अन्य श्रेणी के मतदाता भी हटाए गए हैं
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नई दिल्ली:

निर्वाचन आयोग ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में एसआईआर 2026 (Special Intensive Revision) के तहत तैयार की गई मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं की सूची प्रकाशित कर दी है. आयोग के अनुसार, यह कार्रवाई मतदाता सूची को सटीक और त्रुटिरहित बनाने के लिए की गई है.  सूत्रों के मुताबिक, हटाए गए नामों में वे लोग शामिल हैं जो या तो स्थानांतरित हो गए हैं, मृत घोषित किए गए हैं या जिनकी पात्रता की पुष्टि नहीं हो सकी. आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है. 

जारी आंकड़ों के अनुसार, कुल 58,20,898 नाम मसौदा सूची से हटाए गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा 24,16,852 लोग मृत पाए गए, जबकि 19,88,076 लोग स्थानांतरित हो चुके थे. इसके अलावा 12,20,038 लोग लापता, 1,38,328 नाम डुप्लीकेट और 57,604 अन्य श्रेणी में पाए गए.  चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है. 

पश्चिम बंगाल एसआईआर ड्राफ्ट सूची से हटाए गए नाम

  • 24,16,852 लोग मृत पाए गए.
  • 19,88,076 लोग स्थानांतरित हो गए.
  • 12,20,038 लोग लापता पाए गए.
  • 1,38,328 नाम डुप्लीकेट थे. 
  • 57,604 अन्य कारणों से नाम हटाए गए. 
  • 58,20,898 लोगों के कुल नाम हटाए गए हैं. 

चुनाव आयोग ने आपत्ति दर्ज करवाने के लिए दिया समय

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है. आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपनी स्थिति की जांच करें और यदि किसी का नाम गलती से हटाया गया है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज कराएं.  इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं.

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