भगोड़े मेहुल चोकसी को डोमिनिका में मिली राहत, 'अवैध एंट्री' मामले में वापस लिया गया केस

13 हजार 500 करोड़ के पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी को डोमिनिका की तरफ से बड़ी राहत मिली है. डोमिनिका ने मेहुल चोकसी के खिलाफ मामला वापस ले लिया है.

भगोड़े मेहुल चोकसी को डोमिनिका में मिली राहत, 'अवैध एंट्री' मामले में वापस लिया गया केस

मेहुल चोकसी को बड़ी राहत

नई दिल्ली:

भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका में बड़ी राहत मिली है. डोमिनिका के अधिकारियों ने " कहा, 'अवैध प्रवेश' को लेकर चोकसी के खिलाफ जारी कार्यवाही अब बंद कर दी गई है. चोकसी को 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपी बनाया है. पिछले साल 23 मई को चोकसी एंटीगुआ से लापता हो गया था, जो बाद में रहस्यमय तरीके से डोमिनिका में सामने आया था.

पिछले साल जुलाई में डोमिनिका हाई कोर्ट से मेडिकल आधार पर जमानत मिलने के बाद चोकसी फिर से वापस एंटीगुआ चला गया था. चोकसी ने 'अवैध प्रवेश' के दावे के खिलाफ अपना मामला लड़ा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 23 मई को एंटीगुआ के जॉली हार्बर से एंटीगुआ और भारतीय की तरह दिखने वाले पुलिसकर्मियों द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था और एक नाव के जरिए उसे डोमिनिका लाया गया था.

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सीबीआई ने हाल ही में भगोड़े हीरा कारोबारी और उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स के खिलाफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (आईएफसीआई) से कथित तौर पर धोखाधड़ी करने का नया मामला दर्ज किया है. चोकसी और उसके भतीजे, नीरव मोदी पर मुंबई में ब्रैडी हाउस शाखा में अधिकारियों को रिश्वत देकर एलओयू और एफएलसी का उपयोग करके कुल 13,500 करोड़ रुपये का गबन करने का आरोप है. चोकसी ने जनवरी 2018 के पहले सप्ताह में भारत से भागने से पहले ही निवेश कार्यक्रम द्वारा नागरिकता का उपयोग करते हुए 2017 में एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी.

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