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This Article is From Mar 12, 2024

डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा ने दवा कंपनियों को UCPMP के तहत जारी किए नए निर्देश, बढ़ेगी सख्ती

फार्मा कंपनी की तरफ से किसी भी हेल्थकेयर प्रोफेशनल को कोई गिफ्ट, ट्रैवल एक्सपेंस, होटल में रुकने का इंतज़ाम, पैसे आदि देने पर पाबंदी होगी.

डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा ने दवा कंपनियों को UCPMP के तहत जारी किए नए निर्देश, बढ़ेगी सख्ती
नई दिल्ली:

डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा ने यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (UCPMP) बनाया है. इससे फार्मा कंपनियों पर सख्ती बढ़ेगी और निगरानी रखी जा सकेगी. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा ने तमाम फार्मास्युटिकल्स एसोसिएशन को UCPMP अपनाने के लिए लिखा है. 

कहा गया है कि सभी फार्मा एसोसिएशन UCPMP की डिटेल्स वेबसाइट पर डालें. साथ ही शिकायत कैसी की जा सकती है, उसकी प्रक्रिया का भी ज़िक्र हो, साथ ही ये फार्मा विभाग की यूसीपी UCPMP पोर्टल से लिंक होगा.

सभी एसोसिएशन में शिकायत की सुनवाई के लिए Ethics Committee for Pharma Marketing Practices ( ECPMP) गठित की जाएगी. इस कमिटी में 3 से 5 सदस्य हो सकते हैं और इसका हेड एसोसिएशन का सीईओ होगा.

फार्मा कंपनी की तरफ से किसी भी हेल्थकेयर प्रोफेशनल को कोई गिफ्ट, ट्रैवल एक्सपेंस, होटल में रुकने का इंतज़ाम, पैसे आदि देने पर पाबंदी होगी.

साथ ही कहा गया है कि फ्री सैंपल सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दी जाए, इसकी संख्या भी तय मात्रा में हो, इसको लेकर फ्री सैंपल की तमाम जानकारी नोट करके रखनी होगी. मसलन, कितने सैंपल दिए गए, किस डॉक्टर को दिए गए, प्रोडक्ट का नाम क्या है, कुल कीमत क्या है आदि.

फ्री सैंपल की संख्या हर साल घरेलू बिक्री के 2% से कम होना चाहिए. इस कोड में विज्ञापन को लेकर भी सख्ती की गई है, साथ ही इस दिशा में निर्देश सुझाए गए हैं. प्रोडक्ट को लेकर कोई दावा या किसी से तुलना में भी सावधानी बरतनी होगी.

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