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दिल्ली का थप्पड़कांड: AAP विधायक जरनैल सिंह पर FIR, लेकिन मंत्री प्रवेश वर्मा पर दर्ज NCR क्या होती है?

दिल्ली में रविवार को प्रवेश वर्मा ने एक युवक को थप्पड़ मार दिया था. इसके बाद सोमवार को उनके खिलाफ पुलिस ने NCR दर्ज की है.

जरनैल सिंह, साहिब सिंह और प्रवेश वर्मा.
IANS/PTI
  • तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान प्रवेश वर्मा ने साहिब सिंह को थप्पड़ मारा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था
  • पुलिस ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के तहत नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की है
  • आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह पर सरकारी काम में बाधा डालने और डराने-धमकाने के आरोपों में FIR दर्ज हुई है
नई दिल्ली:

दिल्ली के तिलक नगर में रविवार को सड़क निरीक्षण के दौरान 22 साल के युवक को कथित रूप से थप्पड़ मारने के मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट (NCR) दर्ज की है, जबकि आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जरनैल सिंह के खिलाफ पीडब्ल्यूडी के असिस्टेंट इंजीनियर की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है, जबकि प्रवेश वर्मा के खिलाफ साहिब सिंह की शिकायत पर NCR दर्ज हुई है. यह NCR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115 के तहत दर्ज की गई है. 

साहिब सिंह वही है, जिसे प्रवेश वर्मा ने थप्पड़ मारा था. साहिब सिंह आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह के साथ काम करता है.

क्या होती है NCR?

NCR तब दर्ज की जाती है, जब कोई कम गंभीर यानी असंज्ञेय अपराध होता है. ऐसे मामलों में, पुलिस न तो अपने आप जांच शुरू कर सकती है और न ही आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है. 

जांच शुरू करने या गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुमति की जरूरत होती है.

जबकि, FIR में ऐसा नहीं होता. FIR तब दर्ज होती है जब कोई गंभीर यानी संज्ञेय अपराध होता है. FIR दर्ज करने पर पुलिस कोर्ट या मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना भी जांच शुरू कर सकती है और आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है.

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विधायक पर FIR तो मंत्री पर NCR क्यों

आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने पुलिस ने FIR दर्ज की है. पीडब्ल्यूडी इंजीनियर की शिकायत पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है. 

जरनैल सिंह पर सरकारी काम में बाधा डालने और डराने-धमकाने के आरोप लगाए गए हैं.

वहीं, मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ साहिब सिंह नाम के युवक ने विकासपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. 

उसकी शिकायत के आधार पर सोमवार को पुलिस ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ NCR दर्ज की है. यह BNS की धारा 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत दर्ज हुई है. 

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क्या है पूरा मामला?

रविवार को तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान प्रवेश वर्मा ने साहिब सिंह को थप्पड़ मार दिया था. थप्पड़ मारने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.

हालांकि, बाद में प्रवेश वर्मा ने दावा किया था कि युवक उनके परिवार को गाली दे रहा था. उन्होंने कहा था कि उन्होंने वही किया जो कोई भी करता.

वहीं, साहिब सिंह का दावा था कि वह जब निरीक्षण का वीडियो बना रहा था, तभी प्रवेश वर्मा ने उसका फोन छीन लिया और थप्पड़ मार दिया.

इस घटना के बाद देर शाम यह भी पता चला कि साहिब सिंह पर इसी साल जून में MCD कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगा था. इस मामले में उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी.

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