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This Article is From Sep 14, 2022

दिल्ली में कार में पीछे बैठकर सीटबेल्ट नहीं लगाई, तो अब सावधान : काटे जा रहे हैं चालान

नितिन गडकरी ने कहा था कि उन्‍होंने कहा कि कार ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठने वाले को सीट बेल्ट तो लगाना ही है.इसके साथ ही यदि कार में पीछे वाली सीट पर बैठने वाले अगर सीट बेल्ट नही लगाएंगे तो उन्हें जुर्माना भरना होगा.

दिल्ली : कार में पीछे बैठने वालों के लिए सीटबैल्ट जरूरी, वरना भरना होगा जुर्माना

कार की पिछली सीट पर सीटबेल्ट ना लगाने वालों के खिलाफ दिल्ली में चालान काटा जा रहा है. अगर आप भी सड़क पर उतरे और कार की पिछली सीट पर बैठे हैं तो सीटबेल्ट लगाना ना भूलें, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस 1000 रुपये का चालान गाड़ी ड्राइवर को थमा सकती है. पिछली सीट पर सीटबेल्ट लगाने का नियम है, लेकिन हाल में सायरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिस वक्त हादसा हुआ. उस समय सायरस मिस्त्री ने पिछली सीट पर सीटबेल्ट नहीं लगाया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीटबेल्ट लगाने के नियम को गंभीरता से लेने की बात कही थी. इस बयान के बाद पिछली सीट पर भी सीटबेल्ट ना लगाने पर चालान की शुरुआत हो गई है, इसके साथ ही लोगों को इस नियम के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है.

नितिन गडकरी ने कहा था कि उन्‍होंने कहा कि कार ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठने वाले को सीट बेल्ट तो लगाना ही है. इसके साथ ही यदि कार में पीछे वाली सीट पर बैठने वाले अगर सीट बेल्ट नही लगाएंगे तो उन्हें जुर्माना भरना होगा. अगले तीन दिनों में केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी होगा. ये सभी कारों के लिए नियम लागू किया जाएगा. इसे राज्य सरकारों को लागू कराना हो.

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परिमल कुमार
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Nitin Gadkari, Seatbelt Compulsory For Back Seat
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