Click to Expand & Play

नई दिल्ली: दिल्ली हाइकोर्ट (Delhi High Court) ने पिछले साल हुए दिल्ली दंगों (Delhi Riots 2020) के दौरान हिंसा के तीन आरोपियों को जमानत के लिए NDTV के ग्रुप एडिटर और प्राइम टाइम के एंकर रवीश कुमार (Ravish Kumar) के कार्यक्रम में दिखाए गए वीडियो को आधार बनाया है. दिल्ली हाइकोर्ट ने दिखाए गए वीडियो के आधार पर कहा कि जुनैद, चांद मोहम्मद और इरशाद के खिलाफ प्रत्यक्ष या पारिस्थितिजन्य या फॉरेंसिक किसी भी तरह के सबूत नहीं है.