AAP नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, ED-CBI को जवाब देने के लिए मिला और समय

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार 3 मई को CBI और ED को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.

AAP नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, ED-CBI को जवाब देने के लिए मिला और समय

मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के लिए ED और CBI ने 7 दिन का समय मांगा है. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एजेंसियों को 4 और दिन का समय दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट में अब मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार 3 मई को CBI और ED को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था और मामले को आज सुनवाई के लिए रखा गया था. बुधवार को सुनवाई के दौरान ED और CBI के वकील कोर्ट के सामने पेश हुए और कहा कि उन्हें मामले पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय चाहिए.

हालांकि इस मामले में मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने अतिरिक्त समय की मांग का विरोध किया. जैन ने विरोध करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं और प्रवर्तन निदेशालय यानि ED ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि केस 6 महीने में पूरा हो जाएगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 मई को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी-सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने ईडी से सवाल किया था कि जब सिसोदिया को उनकी पत्नी से हफ्ते में एक दिन मिलने की इजाजत है, तो फिर अब इसे जारी रखने में क्या दिक्कत है, जिसके बाद आज मामले की सुनवाई हुई. राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 30 अप्रैल को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था. सिसोदिया दूसरी बार नियमित जमानत की मांग कर रहे थे.

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