Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
ड्यूटी के दौरान फोन पर बात करने के लिए कॉन्स्टेबल को फ्रंट ड्रिल की सज़ा देने के मामले में कोर्ट ने स्वतःसंज्ञान लिया, और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को भी नोटिस जारी किया।
पटियाला हाउस कोर्ट के परिसर में मंगलवार को ड्यूटी बजा रहा एक कॉन्स्टेबल फोन पर बात कर रहा था, तभी अतिरिक्त आयुक्त (डीसीपी) पी करुविला ने उसे फ्रंट ड्रिल (घिसटकर चलने) की सज़ा दी थी। बुधवार को कोर्ट ने मामले में स्वतःसंज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और करुविला को आपराधिक मानहानि का नोटिस देते हुए पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने कमिश्नर को मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
कॉन्स्टेबल को सज़ा, दिल्ली पुलिस, पुलिस कमिश्नर को नोटिस, दिल्ली हाईकोर्ट, डीसीपी को नोटिस, डीसीपी पी करुविला, Delhi Police, Delhi High Court, Notice To Police Commissioner, Delhi Police Chief, Constable Punished