
- दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय के नाम-फोटोग्राफ के दुरुपयोग पर रोक लगा दी है.
- न्यायालय ने गूगल और अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइटों को 72 घंटे में संबंधित यूआरएल हटाने और ब्लॉक करने का आदेश दिया है.
- याचिका में कहा गया कि ऐश्वर्या की तस्वीरों, नाम, आवाज का बिना अनुमति व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग हो रहा है
अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से आग्रह किया था कि उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की जाए और ऑनलाइन मंचों को उनके नाम, तस्वीरों और एआई-जनित अश्लील सामग्री का अवैध रूप से उपयोग करने से रोका जाए. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया है. इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति तेजस करिया ने ई-कॉमर्स वेबसाइटों और गूगल एलएलसी सहित प्रतिवादी प्लेटफॉर्म्स को याचिका में पहचाने गए यूआरएल को हटाने और ब्लॉक करने का निर्देश दिया है. अदालत ने आदेश दिया कि गूगल, नोटिस प्राप्त होने के 72 घंटों के भीतर, "याचिका में पहचाने गए यूआरएल को हटाएगा, अक्षम करेगा और ब्लॉक करेगा."
अभिषेक बच्चन ने भी किया कोर्ट का रुख
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में अभिनेता अभिषेक बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की है. उनका आरोप है कि कई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स उनकी तस्वीर, आवाज और पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल कर रहे हैं. इसमें डीपफेक और एआई-जनरेटेड वीडियो, वॉलपेपर, मर्चेंडाइज़ और नकली ऑटोग्राफ़ तक शामिल हैं. याचिका में यह भी बताया गया है कि अभिषेक की छवि और व्यक्तित्व का गलत इस्तेमाल कर अनाधिकृत डीपफेक और व्यावसायिक मर्चेंडाइज़ बनाए जा रहे हैं. इस मामले में 14 प्रतिवादी बनाए गए हैं और करीब 175 उल्लंघनकारी लिंक की पहचान की गई है. अभिषेक बच्चन का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रवीण आनंद ने कहा कि प्रतिवादी अभिनेता के कृत्रिम मेधा (एआई) से वीडियो बना रहे हैं और उनके द्वारा हस्ताक्षरित फर्जी तस्वीरें तथा अश्लील सामग्री भी बना रहे हैं.
वर्ष 2023 में, दंपति की बेटी आराध्या बच्चन ने भी अपने स्वास्थ्य पर भ्रामक सामग्री को रोकने और हटाने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं