
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है. उन्होंने अदालत से अपील की कि किसी को भी उनके नाम, फोटो या एआई तकनीक से तैयार की गई फर्जी और आपत्तिजनक सामग्री का दुरुपयोग करने की अनुमति न दी जाए. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति तेजस करिया ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि अदालत जल्द ही एक अंतरिम आदेश पारित कर सकती है. अभिनेत्री की ओर से वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने दलील दी कि इंटरनेट पर उनकी अवास्तविक और अश्लील तस्वीरें प्रसारित की जा रही हैं, जो उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हैं.
'नाम और चेहरे से कमाई, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण'
वकील सेठी ने कहा कि कुछ लोग बिना अनुमति के अभिनेत्री के नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर व्यावसायिक लाभ उठा रहे हैं. इतना ही नहीं, उनका नाम और चेहरा अनुचित यौन सामग्री से जोड़ा जा रहा है, जो पूरी तरह से गैरकानूनी और शर्मनाक है.
अगली सुनवाई की तारीखें तय
ऐश्वर्या की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों में प्रवीन आनंद और ध्रुव आनंद भी शामिल हैं. अदालत ने इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 7 नवंबर को संयुक्त रजिस्ट्रार और 15 जनवरी 2026 को मुख्य बेंच के सामने सूचीबद्ध किया है.
फिल्मों से दूरी और निजता पर नई बहस
फिल्मी करियर की बात करें तो ऐश्वर्या राय बच्चन को आखिरी बार साल 2023 में रिलीज हुई Ponniyin Selvan: II में देखा गया था. इसके बाद से उन्होंने किसी नई फिल्म का ऐलान नहीं किया है. एआई से जुड़ा यह विवाद अब सिर्फ उनकी निजता ही नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री में डिजिटल सुरक्षा और सेलेब्रिटीज की प्राइवेसी पर बड़ी बहस छेड़ रहा है.
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