दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय के नाम-फोटोग्राफ के दुरुपयोग पर रोक लगा दी है. न्यायालय ने गूगल और अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइटों को 72 घंटे में संबंधित यूआरएल हटाने और ब्लॉक करने का आदेश दिया है. याचिका में कहा गया कि ऐश्वर्या की तस्वीरों, नाम, आवाज का बिना अनुमति व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग हो रहा है