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This Article is From Apr 04, 2024

दिल्ली शराब नीति केस : कविता ने कोर्ट से अंतरिम जमानत दिये जाने का किया आग्रह

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने कविता और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनीं और अपना आदेश सोमवार के लिए सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दौरान, बीआरएस नेता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने दावा किया कि एक मां की कमी को पिता, बहन या भाई द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है.

दिल्ली शराब नीति केस : कविता ने कोर्ट से अंतरिम जमानत दिये जाने का किया आग्रह
नई दिल्ली:

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता ने बृहस्पतिवार को यहां एक अदालत से अंतरिम जमानत दिये जाने का आग्रह किया और दावा किया कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के ‘‘नैतिक और भावनात्मक समर्थन'' की जरूरत है.

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने कविता और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनीं और अपना आदेश सोमवार के लिए सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दौरान, बीआरएस नेता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने दावा किया कि एक मां की कमी को पिता, बहन या भाई द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है.

सिंघवी ने कहा, ‘‘इस मामले में आरोपी महिला का एक बच्चा है जिसकी परीक्षाएं अप्रैल में होने वाली हैं. ऐसा नहीं है कि बच्चा छोटा है. वह सोलह साल का है. यह मामला अलग है. यह मां के नैतिक और भावनात्मक समर्थन का मुद्दा है.”

ईडी ने दलील का विरोध करते हुए दावा किया कि कविता ने मामले में सबूत नष्ट किए और गवाहों को प्रभावित किया. ईडी के वकील ने न्यायाधीश से कहा, ‘‘विचाराधीन आरोपी रिश्वत देने वाले पहले लोगों में से एक है. मैं सिर्फ बयानों पर भरोसा नहीं कर रहा हूं. मेरे पास सामग्री, व्हाट्सएप दस्तावेज आदि हैं.''

उन्होंने कहा कि आरोपी ने चार मोबाइल फोन ‘‘पूरी तरह से नष्ट कर दिये''. ईडी के वकील ने कहा, ‘‘हम एक महत्वपूर्ण सफलता के कगार पर हैं, और इस स्तर पर कोई भी राहत जांच में बाधा उत्पन्न करेगी.''

बीआरएस नेता की ओर से दायर एक आवेदन में, वकील नितेश राणा ने उनके लिए राहत का अनुरोध करते हुए दावा किया कि कविता की समाज में गहरी जड़ें हैं और उनके साथ एक सामान्य अपराधी या ‘‘गैंगस्टर'' के रूप में व्यवहार नहीं किया जा सकता है. कविता को यहां की एक अदालत ने गत मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

बीआरएस की 46 वर्षीय नेता को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि कविता ‘साउथ ग्रुप' की प्रमुख सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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