दिल्ली की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट सोमवार को जारी कर दिया गया है. इसमें शहर के 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 47.7 लाख मतदाताओं को बाहर रखा गया है. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बाहर किए गए लोग फॉर्म 6 और सहायक दस्तावेजों के जरिए 30 सितंबर तक अपने दावे दाखिल कर सकते हैं. वोटर लिस्ट का अंतिम रोल 4 नवंबर को जारी होगा.
ड्राफ्ट लिस्ट में कितने वोटर्स?
दिल्ली के CEO द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 97.5 लाख वोटर शामिल हैं, जिनके एन्यूमरेशन फॉर्म SIR यानी 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' के दौरान मिले और उन्हें डिजिटाइज किया गया. घर-घर जाकर वोटर की जानकारी इकट्ठा करने का काम 30 जून को शुरू हुआ और 17 अगस्त को पूरा हुआ.
इस प्रोसेस के दौरान दिल्ली के 1,45,10,299 मतदाताओं में से करीब 67.18 फीसदी के फॉर्म डिजिटल किए गए. बाकी बचे 47.7 लाख मतदाताओं को ASDDO के तहत 'जानकारी न मिल पाने वाले' की कैटेगरी में रखा गया और इसलिए वे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं.
हालांकि, जिन मतदाताओं के फॉर्म गिनती की प्रक्रिया के दौरान नहीं मिल पाए थे, उन्हें 'दावे और आपत्तियों' की प्रक्रिया के जरिए लिस्ट में शामिल होने का मौका दिया गया है.
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नोटिस और निपटान की प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जिसके बाद 4 नवंबर को आखिरी वोटर लिस्ट जारी की जाएगी. 29 अगस्त को वोटर लिस्ट जारी होने से पहले, PTI की रिपोर्ट में कहा गया था कि अधिकारियों को उम्मीद थी कि ड्राफ्ट लिस्ट से करीब 47.7 लाख नाम छूट जाएंगे. इसके साथ ही, यह भी कहा गया था कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, वे 31 अगस्त से 30 सितंबर के बीच दावे और आपत्तियां दर्ज कराकर अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकेंगे.
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