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1 नवंबर से दिल्ली में लागू होंगे यह 5 नियम, BS-4 गाड़ियों पर रोक, वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा लागू

दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 1 नवंबर से कई बदलाव होने वाले हैं. प्रेट्रोल-डीजल के वाहनों पर बैन लगेगा, जबकि पराली को लेकर भी टीमें तैनात होगी. साथ ही कर्मचारियों को 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम दिया जाएगा.

1 नवंबर से दिल्ली में लागू होंगे यह 5 नियम, BS-4 गाड़ियों पर रोक, वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा लागू
1 नवंबर से दिल्ली में प्रदूषण को लेकर लागू होंगे नए नियम (फाइल फोटो)
  • दिल्ली में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 1 नवंबर से कई नियमों में बदलाव हो रहा है.
  • 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम का नियम दिल्ली के ऑफिसों में लागू किया जाएगा.
  • इसके अलावा दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भी सख्ती रखी जाएगी.

दिल्ली में प्रदूषण का असर बढ़ना शुरू हो गया है. हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है, सर्दियों की दस्तक से पहले ही गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बढ़ रहा है. ऐसे में दिल्ली सरकार ने भी इससे निपटने के लिए सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. इसके तहत 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में कई बड़े और बेहद सख्त नियम लागू होने जा रहे हैं, इनमें पांच बड़े नियम है, जिससे दिल्ली के प्रदूषण को कम किया जाएगा.  इन सख्तियों की कोशिश धल के कणों को नियंत्रित करना और पराली व सर्दियों के धुएं से बनने वाले 'स्मॉग' के असर को कम करना है. क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा हवा खराब हो रही है. 

दिल्ली में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम 

दिल्ली सरकार 1 नवंबर से 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम भी लागू करने जा रही है. यह नियम प्राइवेट और सरकारी दोनों कार्यालयों में लागू होगा. जहां 50 प्रतिशत कर्मचारी ऑफिस आएंगे, जबकि बाकि के कर्मचारी घर से ही काम करेंगे. इसके अलावा ऑफिसों के समय में भी बदलाव किया गया है. दिल्ली में एमसीडी और स्थानीय निकाय कार्यालय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे. जबकि दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजकर 30 मिनट तक खुलेंगे. वहीं निजी क्षेत्रों में कार्यकाल

दिल्ली में 'नो पीयूसी-नो फ्यूल' नियम

दिल्ली सरकार 'नो पीयूसी-नो फ्यूल' नियम 1 तारीख से लागू करने वाली है. जिसमें दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी नहीं दिया जाएगा. इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे भी लगेंगे. ये कैमरे पंप पर आते ही गाड़ी का नंबर स्कैन करेंगे और सरकारी डेटाबेस से लिंक होकर तुरंत जांच लेंगे कि गाड़ी का पीयूसी वैध है या नहीं. 

दिल्ली के बाहर की गाड़ियों पर रोक 

दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने बाहरी गाड़ियों पर भी रोक लगाने की तैयारी की है. 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर जिसमें एनसीआर या दूसरे राज्यों की रजिस्टर्ड BS-4 से नीचे के मानकों वाले सभी पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. इन गाड़ियों को दिल्ली की सीमा में एंट्री नहीं दी जाएगी. जबकि दिल्ली के दूसरे शहरों से जुड़ने वाले सभी बॉर्डर पर चेकिंग की जाएगी. 

निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक

दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ पर भी रोक रहेगी. क्योंकि सर्दियों में हवा की गति धीमी होने की वजह से धूल के कण तेजी से हवा में जमा होते हैं. ऐसे में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली में सभी प्रकार के सिविल निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी. फ्लाईओवर्स, सड़कों और बड़ी इमारतों के प्रोजेक्ट्स  पर भी निगरानी रखने के आदेश जारी हुए हैं. नियमों का उल्लंघन होने पर सख्ती हो सकती है. 

हरियाणा-पंजाब में 300 टीमें

इन दिनों में हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के मामले भी लगातार सामने आते हैं, जिससे दिल्ली में भी हवा का स्तर बिगड़ता है. केंद्रीय निकाय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की तरफ से इस बार 300 टीमों का गठन किया गया है. यह टीमें हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने पर नजर रखने का काम करेगी. इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली की सीमाओं पर 13 हॉटस्पॉट चौकियां बनाई हैं. दिल्ली के भीतर ही मौजूद 13 सबसे प्रदूषित इलाकों जिसमें आनंद विहार, वजीरपुर, मुंडका, आरके पुरम में भी टीमें तैनात रहेगी. 

दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण का स्तर अक्टूबर में हर साल की अपेक्षा अच्छा रहा है. वहीं दो दिन पहले बारिश होने की वजह से भी तापमान में हल्की गिरावट हुई है. लेकिन आने वाले समय को देखते हुए दिल्ली में प्रदूषण पर रोक लगाने की कोशिश शुरू हो गई है. 

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