दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने जहांगीरपुरी हिंसा (Jahangirpuri Violence) मामले में एक आरोपी को बीए की परीक्षा में बैठने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. रोहिणी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप सिंह ने सूरज सरकार को 18 जून, 2022 तक अंतरिम जमानत दी है. अदालत ने सूरज को 50,000 रुपये की जमानत राशि का बॉन्ड और उतनी ही राशि के जमानतदार का एक बॉन्ड भी जमा करने को कहा है.
अदालत ने आरोपी को जांच अधिकारी (आईओ) को पूर्व सूचना दिए बिना दिल्ली नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि सूरज को केस के जांच अधिकारी को अपने सभी मोबाइल नंबर और अपने ठिकानों की जानकारी देनी होगी. 1 जून के आदेश में कहा गया है कि जमानती को हर दूसरे दिन आईओ के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.
कला स्नातक (बीए) के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए आरोपी की ओर से एक आवेदन दायर किया गया था. आरोपी के वकील ने अदालत के सामने गुहार लगाई थी कि आरोपी बीए प्रोग्राम का छात्र है और उसकी परीक्षा 3 जून से 28, जून 2022 तक होनी है.
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अधिवक्ता की ओर से यह भी कहा गया कि आरोपी के माता-पिता को सत्यवती कॉलेज सेंटर में परीक्षा में बैठने के लिए हॉल टिकट मिल गया है. अगर उसे परीक्षा में बैठने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा.
हालांकि, अभियोजन पक्ष ने माता-पिता द्वारा प्राप्त परीक्षा और हॉल टिकट के तथ्य को सत्यापित किया, लेकिन आवेदन का यह कहते हुए विरोध किया कि आरोपी दंगों के गंभीर अपराध में शामिल है और जमानत मिलने पर वह भाग सकता है. अदालत ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आरोपी को परीक्षा में बैठने के लिए कई शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी.
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यह मामला दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हुई हिंसक झड़पों से संबंधित है, जिसमें आठ पुलिस कर्मियों और एक नागरिक सहित नौ लोग घायल हो गए थे.
वीडियो : दिल्लीः अदालत ने कहा- जहांगीरपुरी हिंसा दिल्ली पुलिस की विफलता, बिना इजाजत कैसे निकली शोभायात्रा?
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