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राहुल गांधी पर झारखंड में फिलहाल नहीं चलेगा मानहानि का मुकदमा, SC ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर लगाई रोक

यह मामला बीजेपी नेता अमित शाह के बारे में राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में कथित अभद्र टिप्पणी से संबंधित है. इसी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

राहुल गांधी पर झारखंड में फिलहाल नहीं चलेगा मानहानि का मुकदमा, SC ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर लगाई रोक
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है. दरअसल राहुल गांधी पर झारखंड में फिलहाल मानहानि का मुकदमा नहीं चलेगा. SC ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट झारखंड की चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई है. वहीं झारखंड सरकार और याचिकाकर्ता का नोटिस दिया गया है. इसमें जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया गया है.

किस मामले में मिली राहत

मामला बीजेपी नेता अमित शाह के बारे में राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में कथित अभद्र टिप्पणी से संबंधित है. इसी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा ने 27 फरवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नवीन झा की याचिका पर तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.

राहुल ने खटखटाया था SC का दरवाजा

अगले आदेशों तक निचली अदालत में कार्रवाई पर रोक रहेगी. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड के चाईबासा की MP / MLA   कोर्ट मे चल रहे मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट  सुनवाई कर रहा था. राहुल गांधी ने व्यक्तिगत छूट के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 14 मार्च 2024 को इसे खारिज कर दिया था और राहुल गांधी को 27 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए कहा था.

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