दिल्ली सरकार ने केंद्र से की सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों पर GST घटाने की मांग

गोपाल राय ने अपने पत्र में कहा है कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों पर जीएसटी के रेट को कम किया जाता है, तो इससे उत्पादक और उपभोक्ताओं दोनों की ही चुनौतियां कम होंगी. 

दिल्ली सरकार ने केंद्र से की सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों पर GST घटाने की मांग

गोपाल राय (फाइल फोटो)

नई दिल्ली :

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal rai) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को पत्र लिखा है. गोपाल राय ने पत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री से सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) के 19 प्रतिबंधित आइटम्स के विकल्पों पर जीएसटी घटाने की मांग की है. साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित प्लास्टिक विकल्प मेले के दौरान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मार्केट ट्रेड एसोसिएशन, स्टार्टअप्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों पर हाई रेट जीएसटी को लेकर व्यक्त की गई चिंता को भी गोपाल राय ने अपने पत्र में लिखा है.

गोपाल राय ने अपने पत्र में कहा है कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों पर जीएसटी के रेट को कम किया जाता है, तो इससे उत्पादक और उपभोक्ताओं दोनों की ही चुनौतियां कम होंगी. राय ने अपने पत्र में लिखा कि एसयूपी वस्तुओं के विकल्प को प्रोत्साहित करने के दबाव की आवश्यकता के साथ यह भी जरूरी है कि एसयूपी वस्तुओं और उनके कच्चे माल के विकल्पों पर जीएसटी दरों को कम किया जाए. यह कुछ हद तक उपयोगकर्ताओं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को कम करेगा.

दिल्ली सरकार ने हाल ही में यहां के त्यागराज स्टेडियम में तीन दिवसीय मेले का आयोजन किया था, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्प को बढ़ावा दिया गया था. इस दौरान कुछ हितधारकों ने विकल्पों के लिए कच्चे माल पर उच्च जीएसटी दरों पर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था.

बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू हो जाने के बाद से राज्य सरकारें इस तरह की वस्तुओं के निर्माण, वितरण, भंडारण और बिक्री से जुड़ी इकाइयों को बंद कराने की पहल में जुटी हुई हैं. प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारों में इस्तेमाल प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाली पॉलीस्टायरीन (थर्माेकोल), प्लेट, कप, गिलास, कांटे की चम्मच, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, रैपिंग और मिठाई के बक्सों वाले पैकेजिंग फिल्म, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट और 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी बैनर को प्रतिबंधित कर दिया गया है. 

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